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Sunday, April 27, 2025 3:18:26 PM

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सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना हुआ अनिवार्य, नहीं काटने पड़ेंगे आरटीओ के दफ्तर के चक्कर

सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना हुआ अनिवार्य, नहीं काटने पड़ेंगे आरटीओ के दफ्तर के चक्कर

अब वाहन स्वामियों को नंबर प्लेट के लिए आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब नंबर प्लेट शोरूम पर ही लगेगी। वाहन की कीमत में नंबर प्लेट की कीमत भी जुड़ी रहेगी। ऐसे में वाहन स्वामी को अतिरिक्त धनराशि नहीं देनी पड़ेगी। मौजूदा समय में वाहन स्वामियों को दोपहिया वाहनों की नंबर प्लेट के लिए 245 तथा चौपहिया वाहनों के लिए 424 रुपये भुगतान देना पड़ता था। परिवहन मंत्रालय ने एक अप्रैल से सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत अब वाहनों में यह प्लेट डीलर ही लगाकर देंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से पिछले वर्ष चार दिसंबर को अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें एक अप्रैल 2019 से नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया था। इसके तहत वाहन निर्माताओं को अपने डीलरों को नंबर प्लेट उपलब्ध करवाने के आदेश दिए गए हैं। इतना ही नहीं वाहनों में नंबर प्लेट लगने के बाद ही उन्हें शोरूम से बाहर भेजा जाएगा। इसके अलावा वाहन निर्माता अपने पुराने वाहनों के लिए भी डीलरों को नंबर प्लेट उपलब्ध करा सकेंगे। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राजधानी में 15 लाख से अधिक कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि वाहनों में नंबर प्लेटें लगाई जा चुकी हैं। एआरटीओ अरविंद पांडेय ने बताया कि देहरादून में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का कार्य 2012 में शुरू किया गया था। वाहन निर्माता की ओर से हाई सिक्योरिटी प्लेट उपलब्ध करवाने से अपराध करने वालों की धरपकड़ आसान होगी। वहीं, नंबर प्लेट के जरिये वाहन स्वामी की तमाम जानकारी एक क्लिक पर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट डायनामिक होगी। इसमें जीपीएस आधारित एक चिप लगी होगी। जिसके जरिये पुलिस कंट्रोल रूम एवं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कभी भी किसी भी वाहन को ट्रैक कर सकेगा। डुप्लीकेट नंबर प्लेट बनने से रोकने के लिए इसमें लेजर मार्क, होलोग्राम जैसे सुरक्षा उपाय भी रखे गए हैं।

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