बहराइच 26 मार्च। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राष्ट्रीय एवं राज्जीय दलों से अपेक्षा की गयी है कि वे अपने नेताओं और प्रचारकों को अनुदेश दें तथा उन्हें ब्रीफ करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अन्तर्गत परिकल्पित सभी प्रकार के मीडिया पर शान्त अवधि का अनुपालन करें और उनके नेता और कार्यकर्ता ऐसा कोई कार्य न करें जिससे धारा 126 का उल्लंघन हो।
उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126, अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक बैठकों, जुलूसों आदि के माध्यम से निर्वाचन प्रचार क्रिया कलापों तथा टेलीविजन एवं इसी तरह के उपकरणों के माध्यम से निर्वाचन मामलों को प्रदर्शित किए जाने को प्रतिबंध करता है। इस प्रतिबन्ध का उद्देश्य मतदान दिवस से पूर्व निर्वाचकों के लिए शान्त अवधि उपलब्ध कराना है।
इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा व्यवस्था दी गयी है कि बहु-चरणों वाले निर्वाचन में संभव है कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में अंतिम 48 घंटे की शान्त अवधि हो सकती है जबकि अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार अभियान चल रहा हो। ऐसी स्थिति में निर्वाचन क्षेत्रों में जिनमें शान्त अवधि चल रही है, उनमें दलों या अभ्यार्थियों को समर्थन मांगने के लिए कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संदर्भ नही होना चाहिए। शान्त अवधि के दौरान स्टार प्रचारकों एवं राजनीतिक दलों को निर्वाचन संबन्धी मामलों पर प्रेस कान्फ्रेंस के माध्यम से तथा साक्षात्कार देने के लिए मीडिया से दूर रहना चाहिए।
ज्ञातव्य हो कि धारा 126 के उपबंध विशेषकर खण्ड (ख) के उपबंध, जिनका सम्बन्ध शान्त अवधि के दौरान इलेक्ट्रानिक मीडिया पर निर्वाचन मामलों के प्रसारण/प्रकाशन से है, के उल्लंघन से सम्बन्धित मुद्दे आयोग के समक्ष उठाए गये हंै। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के उपबंधो तथा उससे सम्बन्धित अन्य उपबंधो की समीक्षा करने के अधिदेश से और इस सम्बन्ध में उपयुक्त संस्तुति करने के लिए, आयोग द्वारा संचार प्रौद्योगिकी के विकास एवं सोशल मीडिया के अभ्युदय के संदर्भ में, धारा 126 की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की गयी थी। इस समिति द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राष्ट्रीय एवं राज्यीय दलों से विचार भी मांगे गए थे। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में विभिन्न संस्तुतियों के अतिरिक्त, समिति ने राजनीतिक दलों से धारा 126 के उपबंधो का अक्षरशः अनुपालन के लिए एक परामर्शिका प्रस्तावित की है।
जिला निर्वाचन अधिकारी शम्भु कुमार ने शान्त अवधि का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेषित किये गये दिशा निर्देशों की प्रति मान्यता प्राप्त सभी राष्ट्रीय एवं राज्जीय दलों के अध्यक्ष एवं मंत्रियों को उपलब्ध कराते हुए अपेक्षा की है कि उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा अनुदेश के अनुपालन हेतु दल के सभी स्तरों के कार्यकर्ताओं को भी परिचालित कर दिया जाय। ।
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