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Monday, April 21, 2025 11:02:49 AM

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जनपद में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू, 8 मई तक प्रभावी रहेंगे निषेधाज्ञा के सभी 19 प्रस्तर

जनपद में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू, 8 मई तक प्रभावी रहेंगे निषेधाज्ञा के सभी 19 प्रस्तर

बहराइच 25 मार्च। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 तथा आसन्न त्यौहारों तथा आये दिन विभिन्न संगठनों द्वारा धरना/प्रदर्शन आदि आयोजनों के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्टेªट राम सुरेश वर्मा द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। जारी आदेश के समस्त 19 प्रस्तर 25 मार्च 2019 से 08 मई 2019 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य नहीं किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति या दल अथवा समूह द्वारा किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार, रैली, प्रपत्रों का मुद्रण, परिचालन, साउण्ड/ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग तथा वाहनों के स्वरूप में परिवर्तन, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदर्श चुनाव आचार संहिता के उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल द्वारा अभ्यर्थियों के समर्थन में साम्प्रदायिक अथवा जातीय उत्तेजना फैलाने वाले नारों, भाषणों जुलूसों अथवा अन्य प्रचार प्रसार सामग्री का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट अथवा सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना जनपद में किसी आम सभा या जुलूस का आयोजन नहीं करेगा। यह प्रतिबंध परम्परागत रीति से मनाये जाने वाले धार्मिक आयोजनों एवं त्यौहारों पर लागू नहीं होगा। परम्परागत त्यौहारों का आशय उन त्यौहारों से है, जिनका विधिवत् थाने के रजिस्टर में इन्द्राज हो। उल्लिखित मजिस्ट्रेटों की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर ध्वनि विस्तारक यंत्र या साउण्ड बाक्स का प्रयोग नहीं करेगा और न हीं उसको पहले से ही धार्मिक अथवा अन्य स्थलों पर इस प्रकार असुरक्षित रखेगा, जिसका प्रयोग धार्मिक या सामाजिक विद्धेष, उन्माद एवं घृणा अथवा हिंसा फैलाने वाले असामाजिक तत्व अथवा उनका गिरोह कर सके। अनुमति प्राप्त करने के पश्चात उपयोग में लाये जाने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज का स्तर ध्वनि प्रदूषण रेग्युलेशन एण्ड कन्ट्रोल रूल्स 2000 में उल्लखित निर्धारित मानक से अधिक नहीं होगा।

जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने पास लाठी-डंडा, बांस, बल्लम या किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र तथा आग्नेयास्त्र(फायर आम्र्स) धारदार हथियार या कुन्द वस्तुएं जिन्हें फेंक कर प्रहार किया जा सकता है, को लेकर न चलेगा और न ही एकत्रित करेगा। यदि किसी शस्त्र लाइसेंसी व्यक्ति को जीवन भय है और वह अपने को असुरक्षित महसूस करता है तो अपने लाइसेंसी शस्त्र को अपने साथ लेकर चलने के आशय से उसे सक्षम मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी होगी। किसी भी व्यक्ति, समुदाय या संगठन द्वारा समुदाय को इकट्ठा करने हेतु कोई नई परम्परा प्रारम्भ नही की जायेगी। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी को न तो जबरिया दबाव डालकर दुकान कार्यालय व्यवसाय-स्थल, परिवहन, रेल बन्द कराने के लिए बाध्य करेगा और न स्वयं बन्द कराने का प्रयास करेगा और न ही कोई भी व्यक्ति रेल या रेल सम्पत्ति, बस अड्डों, सरकारी भवनों/कार्यालयों अथवा अन्य किसी सार्वजनिक सम्पत्ति को न तो क्षति पहुचायेगा और न रेल, बस अथवा यातायात एवं संचार के अन्य साधनों को प्रभावित करेगा।

कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिले में कोई अफवाह नहीं फैलायेगा और न कोई मिथ्या प्रचार करेगा और न ही किसी प्रकार की उत्तेजनात्मक पर्चे या हैन्डबिल मुद्रित करायेगा और न ही उसका वितरण करायेगा या करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ऐसे नारे या अभ्रद शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा जिससे जन साधारण अथवा किसी वर्ग विशेष या समुदाय में उत्तेजना फैले।

कोई भी व्यक्ति अपने परम्परागत त्यौहारों, जलसों, जुलूसों, सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों के आयोजन में किसी प्रकार के उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगाये जायेगें, जिससे दूसरे धर्मावलम्बियों अथवा सम्प्रदायों की धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुचें। किसी भी पूजा पण्डाल अथवा धार्मिक स्थल पर अश्लील गाने व डीजे का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा नृत्य आदि के आयोजन प्रतिबन्धित होंगे। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह निर्धारित अवधि के बाद अथवा प्रतिबन्धित दिवसों पर मीट एवं मदिरा की दुकान न खोलेगा और न ही कोई विक्रय या व्यवसाय करेगा।

कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक भूमि पर किसी महापुरूष, देवता आदि की प्रतिमा अनाधिकृत रूप से स्थापित नहीं करेगा और न ही किसी वादग्रस्त या विवादित भूमि पर उक्त प्रकार की कोई कार्यवाही करेगा और न ही उनका निरादर करने का प्रयास करेगा, जन सामान्य को भड़काने वाली कोई अफवाह नहीं फैलायेगा, किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार को उत्पे्ररित नहीं करेगा, सार्वजनिक भूमि पर स्वार्थवश अतिकम्रण करने का प्रयत्न नही करेगा तथा सार्वजनिक यातायात को अवरुद्ध करने के किसी भी प्रयास में लिप्त नहीं होगा।

यह आदेश जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में एवं जनपद बहराइच में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर दिनांक 25 मार्च से 08 मई 2019 तक प्रभावी होगा। विशेष परिस्थितियों में उक्त अवधि में इन आदेशों को संसोधित, परिवर्तित अथवा समाप्त किया जा सकता है।

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