बहराइच 12 मार्च। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण, निर्विघ्न एवं सकुशल सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण सेल/मुख्य राजस्व अधिकारी प्रदीप कुमार यादव ने जनपद के समस्त प्रिन्टिंग प्रेस मालिकान, राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों एवं उनके अभिकर्ताओं को निर्देश दिया है कि निर्वाचन के दौरान पुस्तिकाओं, पोस्टरों, पम्पलेट इत्यादि प्रचार सामग्री के मुद्रण कार्य के दौरान आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पोस्टरों/हैण्डबिल इत्यादि प्रचार सामग्री पर आकर्षक/उत्तेजक नारों आदि के द्वारा किसी भी प्रत्याशी या प्रत्याशियों के समूह द्वारा निर्वाचन को अनुकूल/प्रतिकूल तरह से प्रोत्साहित नहीं करेंगे। निर्वाचन से सम्बन्धित प्रचार सामग्री पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम व पता मुख्य पृष्ठ पर छपा होना अनिवार्य है।
नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण सेल ने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पम्पलेट, पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करेगा या करवायेगा जब तक कि उसके प्रकाशक के पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों द्वारा जिनको वह व्यक्तिगत रूप से जानता हो, सत्यापित कर दो प्रतियों में मुद्रक को नहीं दे दी जाती है। दस्तावेज़ के मुद्रण के पश्चात युक्तिसंगत समय के भीतर घोषणा की एक प्रति के साथ मुद्रक द्वारा जहाॅ भी मुद्रित हुआ हो, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को तथा सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जहाॅ वह मुद्रित किया गया हो का नमूना दो दिन में भेजना सुनिश्चित नहीं किया जाता।
नोडल अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन से सम्बन्धित सभा की तिथि, समय, स्थान और अन्य विवरण जिसमें निर्वाचन अभिकर्ताओं/कार्यकर्ताओं को ऐसे अनुदेश घोषित किये गये हों, ऐसी विशेष वस्तु जो अवैध हो, क्षतिकारक या आपत्तिजनक हो तथा धर्म, जाति, प्रजाति, समुदाय, भाषा के आधार पर अपील या किसी विपक्षी के चरित्र हनन या आपत्तिजनक सामग्री का मुद्रण करेगा या करवायेगा तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127 के प्राविधानों के अधीन रू. 2,000=00 (रू. दो हज़ार) मात्र का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127‘‘क’’ की अपेक्षाओं का उल्लंघन राज्य के संगत कानूनों के अन्तर्गत मुद्रणालयों के लाइसेंस के प्रतिहस्ताक्षर सहित बड़ी कार्यवाही को आमंत्रित करेगा।
व्यय अनुवीक्षण सेल के नोडल अधिकारी ने सभी प्रत्याशियों, अभिकर्ताओं एवं प्रेस प्रोपराइटर को निर्देश दिया है कि आयोग के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें। उन्होंने सभी प्रकाशकों को यह भी निर्देश दिया है कि प्रकाशक द्वारा किया जाने वाला घोषणा पत्र पर प्रकाशक द्वारा नित्य सूचना नमूना के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय बहराइच/सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर को उपलब्ध कराते रहेंगे।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






