बहराइच 12 मार्च। भारत सरकार ने आयुध नियम 2016 में संशोधन करते हुए प्रत्येक शस्त्र लाइसेन्सियों एवं उनके शस्त्र लाइसेंसों/शस्त्रों का राष्ट्रीय डाटा बेस (एन.डी.ए.एल.) तैयार किया जाना है। जिसके लिये 31 मार्च 2019 अन्तिम तिथि निर्धारित की गयी है। निर्धारित तिथि के पश्चात लाइसेंस धारक का शस्त्र लाइसेंस बिना यूआईएन (यूनिक आईडेन्टिफिकेशन नम्बर) के 01 अप्रैल 2019 को अवैध (इनवैलिड) हो जायेगा।
यह जानकारी देते हुए प्रभारी अधिकारी आयुध ने जनपद के समस्त शस्त्र लाइसेंसधारियों को निर्देशित किया है कि जिन्होंने अभी तक आयुध नियमावली, 2016 अन्तर्गत जारी अधिसूचना 12 जुलाई 2018 के अनुसार शस्त्र लाइसेंसों/शस्त्रों का राष्ट्रीय डाटा बेस (एन.डी.ए.एल.) तैयार नहीं कराया है, वह उक्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से 31 मार्च 2019 तक अवश्य करा लें अन्यथा यूआईएन (यूनिक आईडेन्टिफिकेशन नम्बर) दर्ज न कराने की स्थिति में लाइसेंसी का शस्त्र लाइसेंस 01 अप्रैल 2019 को स्वतः अवैध हो जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं लाइसेंसी की होगी।
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