बहराइच 11 मार्च। लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 की आदर्श आचार संहिता के लागू हो जाने के दृष्टिगत अपर जिला मजिस्ट्रेट राम सुरेश वर्मा के आदेश दिनांक 23 जनवरी 2019 द्वारा जनपद में पूर्व से प्रभावी विषेधाज्ञा आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए 03 प्रतिषेधों का इज़ाफा कर दिया गया है।
यह जानकारी देते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट राम सुरेश वर्मा ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, किसी भी व्यक्ति या दल अथवा समूह द्वारा किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार, रैली, प्रपत्रों का मुद्रण, परिचालन, साउण्ड/ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग तथा वाहनों के स्वरूप में परिवर्तन, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदर्श चुनाव आचार संहिता के उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल द्वारा अभ्यर्थियों के समर्थन में साम्प्रदायिक अथवा जातीय उत्तेजना फैलाने वाले नारों, भाषणों, जुलूसों अथवा अन्य प्रचार-प्रसार सामग्री का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि उक्त प्रतिषेध के साथ पूर्व में जारी निषेधाज्ञा दिनांक 23 जनवरी में उल्लिखित सभी 14 प्रतिबन्धों के साथ-साथ बढ़ाये गये 03 प्रतिषेध 22 मार्च 2019 तक प्रभावी रहेंगे।
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