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Sunday, April 20, 2025 2:35:24 PM

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के तहत असंगठित कामगार मज़दूरों को मिलेगी रू. तीन हज़ार की मासिक पेंशन

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के तहत असंगठित कामगार मज़दूरों को मिलेगी रू. तीन हज़ार की मासिक पेंशन

बहराइच 16 फरवरी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, घरेलू कामगरों, रेढ़ी-पटरी, ठेले वालों, सर व पीठ पर बोझा ढ़ोने वाले मज़दूरों लगभग 45 श्रेणी के कामगरों को प्रतिमाह रू. तीन हज़ार की पेंशन प्रदान की जायेगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 15 फरवरी 2019 से पंजीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र के असंगठित कामगार मज़दूर फ्रीगंज माल गोदाम रोड स्थित अश्वनी कुमार श्रीवास्तव के जन सेवा केन्द्र तथा ग्रामीण क्षेत्र के असंगठित कामगार मज़दूर ब्लाक मुख्यालय शिवपुर के सम्मुख स्थित मुकेश कुमार वर्मा के जन सेवा केन्द्र के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं।

यह जानकारी देते हुए श्रम प्रवर्तन अधिकारी बहराइच ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजनान्तर्गत धोबी, दर्जी, माली, नाई, मोची, बुनकर, कोरी, जुलाहा, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले कर्मकार, फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता, चाय, चाट, ठेला लगाने वाले, फुटपाथ व्यापारी, जनरेटर/लाईट उठाने वाले, हमाल, कुली, कैटरिंग में कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर साईकिल/साईकिल मरम्मत करने वाले, मैरेज कर्मकार, परिवहन में लगे कर्मकार, आटो चालक, सफाई कामगार, ढ़ोल बाजा बजाने वाले, टेन्ट हाउस में काम करने वाले, मछुआरा, तांग/बैलगाड़ी चलाने वाले, अगरबत्ती (कुटीर उद्योग) बनाने कर्मकार को लाभान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार गाड़ीवान, घरेलू उद्योग में लगे मजदूर, भड़भूजे (मुर्रा चना फोड़ने वाले), पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी, बतख पालने में लगे कर्मकार, दुकानों में काम करने वाले ऐसे मजदूर जो (ईपीएफ व ईएसआई से आवर्त न हो), खेतिहर कर्मकार, चरवाहा, दूध दूहने वाले, नाव चलाने वाले (नाविक), नट-नटनी, रसोईयां, हड्डी बीनने वाले, समाचार पत्र बांटने वाले (हाकर), ठेका मजदूर (उ.प्र. भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत एवं बोर्ड में कार्यरत आउटसोर्सिंग के कर्मकार एवं ईएसआई व भविष्य निधि योजना में शामिल ठेका मजदूरों को छोड़कर) खड्डी पर कार्य करने वाले (सूत, रंगाई, धुलाई), दरी, कम्बल, जरी, जरदौजी, चिकन आदि, मीटशाप व पोल्ट्री फार्म पर कार्य करने वाले), डेयरी पर कार्य करने वाले श्रमिक, कांच की चूड़ी एवं अन्य कांच उत्पादों के स्वःरोजगार कार्य करने वाले कर्मकार भी पात्र होंगे।

श्रम प्रवर्तन अधिकारी बहराइच ने योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक कामगारों से अपील की है कि निर्धारित जन सेवा केन्द्र के माध्यम से अपना पंजीकरण कराकर योजना का लाभ प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि पंजीकरण में किसी प्रकार की असुविधा होने पर इच्छुक कामगार श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय बहराइच के हेल्प डेस्क से सहयोग प्राप्त कर सकते है। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों रू. 3000=00 प्रतिमाह की दर से पेंशन दिये जाने की व्यवस्था है।

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