बहराइच 14 फरवरी। मुख्य विकास अधिकारी राहुल पाण्डेय विशेष सचिव, नियोजन विभाग (जनशक्ति नियोजन प्रभाग), उ.प्र. शासन, उप निदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ तथा महानिदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रों के हवाले से जानकारी प्रदान की है कि आधार का उपयोग जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है। श्री पाण्डेय ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
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