बहराइच 04 फरवरी। जिला मजिस्ट्रेट माला श्रीवास्तव ने जनपद बहराइच के नगर पालिका क्षेत्र तथा टाउन एरिया क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित समस्त दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान जो उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की अनुसूची 2 में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए साप्ताहिक बन्दी के दिन का निर्धारण कर दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार बहराइच नगर पालिका क्षेत्र तथा नगर पालिका क्षेत्र नानपारा के लिए साप्ताहिक बन्दी दिवस रविवार होगा जबकि जरवल कस्बा टाउन एरिया के लिए साप्ताहिक बन्दी का दिवस मंगलवार होगा। उपरोक्त नगर पालिका तथा टाउन एरिया क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित सरकारी गल्ले की दुकाने वर्ष 2019 में प्रत्येक मंगलवार को बन्द रहा करेंगी। जारी आदेश के अनुसार जो व्यापारी अपने दुकान/वाणिज्य अधिष्ठान सातों दिन खोलना चाहते हैं वह अधिसूचना सं0 173/36-3-2006 दिनांक 20 जनवरी 2006 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार इसके लिए उन्हें 50 प्रतिशत अतिरिक्त पंजीयन/नवीनीकरण शुल्क जमा करना होगा।
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