बहराइच 24 जनवरी। आगामी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के अतिरिक्त अन्य शिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं, गणतन्त्र दिवस, बसन्त पंचमी, संत रविदास जयन्ती, महाशिवरात्रि तथा होली आदि त्यौहारों तथा आये दिन विभिन्न संगठनों द्वारा धरना/प्रदर्शन आदि आयोजनों के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्टेªट राम सुरेश वर्मा द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। अपर जिला मजिस्टेªट राम सुरेश वर्मा द्वारा जारी आदेश के समस्त 16 प्रस्तर 25 जनवरी से 22 मार्च 2019 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश को विशेष परिस्थितियों में संशोधित, परिवर्तित अथवा समाप्त किया जा सकता है।
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