बहराइच 24 जनवरी। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त अभिहित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ठेलों पर बिकने वाले खाद्य सामग्री के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले खाद्य तेजों व अन्य खाद्य पदार्थों का नियमित निरीक्षण करते हुए नियमानुसार सुधार सूचना/चेतावनी निर्गत करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा जनपद के प्रत्येक वेन्डर/ठेका मालिक को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें अपने ठेलों के पास अलग से ढक्कनयुक्त कूड़ेदान की व्यवस्था भी सुनिश्चित करायें। प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त की ओर से प्रेषित पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रायः यह देखा जाता है कि सड़क के किनारे ठेलों पर बिकने वाले खाद्य सामग्री को खुले में रखा जाता है तथा उपभोक्ताओं द्वारा खाद्य सामग्री के सेवन के उपरान्त दोने एवं कागज़ की प्लेटों को यत्र-तत्र फेंक दिया जाता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त द्यातक है। जिसको देखते हुए अभिहित अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये हैं। अभिहित अधिकारियों की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वह सभी ठेलों पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों का व्हाट्सएप नम्बर एवं विभाग का टोल फ्री नम्बर अंकित कराना सुनिश्चित करें जिससे आमजन द्वारा गन्दगी करने वाले वेन्डर/ठेका मालिकों की शिकायत की जा सके। जन स्वास्थ्य के मद्देनज़र खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त द्वारा जारी किये गये आदेशों का कड़ा संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने अपर जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट तथा सभी अभिहित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उक्त आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा नियमित रूप से सत्त पर्यवेक्षण भी करते रहें।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






