रियल एस्टेट की कंपनी यूनिटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय चंद्रा और उनके भाई अजय चंद्रा की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट को आदेश दिया कि संजय चन्द्रा के खिलाफ आरोप तय करने की प्रकिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए. घर खरीदारों को धोखा देने के मामले में दोनों भाई 9 अगस्त 2017 के बाद से जेल में हैं.इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली की तरह यूनिटेक के फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया था.यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा और अजय चंद्र को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया. सुप्रीम कोर्ट ने 750 करोड़ जमा करने के आदेश का पालन न करने के चलते जमानत देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट को आदेश दिया कि संजय चन्द्रा के खिलाफ आरोप तय करने की प्रकिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए. (ये भी पढ़ें-अपनी कंपनी Jet Airways को डूबने से बचाने के लिए नरेश गोयल उठा सकते हैं ये बड़ा कदम)सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के लिए ऑडिटर नियुक्त करते हुए उसे 2006 से यूनिटेक की सभी 74 कंपनियों और उनकी सहायक कंपनियों के खातों की जांच करने का आदेश दिया था.पांच संपत्तियां बेचने का आदेश- इससे पहले सुप्रीम कोर्ट यूनिटेक की दिल्ली-एनसीआर में पांच ऐसी संपत्तियां जो साफ हैं, उन्हें बेचने का आदेश दे चुका है. इनमें नोएडा और रोहिणी के अम्यूजमेंट पार्क में हिस्सेदारी, गुरुग्राम में पांच एकड़ से ज्यादा भूमि शामिल हैं. ये भी पढ़ें-जब देश में चलता था एक लाख रुपये का नोट, जानें इससे जुड़ी रोचक बातें पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 80 फीसदी से ज्यादा गिरकर 1 रुपये के भाव पर आ गए है. जनवरी से दिसंबर 2018 के बीच कंपनी के शेयर में 81.50 फीसदी की गिरावट आई है.
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






