बहराइच 19 जनवरी। शासन के निर्देश पर जनपद में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत अवशेष पात्र लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृति हेतु 20 जनवरी से 30 जनवरी 2019 तक विधानसभावार चिन्हाॅकन हेतु दो चरणों में शिविर आयोजित किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में शुक्रवार की देरशाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने जिला समाज कल्याण अधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिया कि जनपद में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत अवशेष पात्र लाभार्थियों को शत-प्रतिशत आच्छादित किये जाने हेतु प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर लें तथा विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजना की पात्रता एवं उससे सम्बन्धित अभिलेखों तथा आवेदन के तरीकों की जानकारी का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करायें ताकि कोई पात्र पेंशन योजना से वंचित न रहने पाये।
बैठक के दौरान बताया गया कि शिविर दो चरणों में आयोजित किया जायेगा। प्रथम चरण में 21 जनवरी 2010 को विकास खण्ड मिहींपुरवा, नवाबगंज, रिसिया, महसी, चित्तौरा, विशेश्वरगंज, फखरपुर, नगर पालिका परिषद बहराइच व नगर पंचायत रिसिया तथा 22 जनवरी 2019 को विकास खण्ड बलहा, शिवपुर, कैसरगंज, हुजूरपुर, जरवल, तेजवापुर, पयागपुर, नगर पालिका परिषद नानपारा व नगर पंचायत जरवल में शिविर आयोजित होगा। उक्त शिविरों में चयनित पात्र व्यक्तियों को तहसील मुख्यालय सदर बहराइच, पयागपुर, कैसरगंज, नानपारा, मोतीपुर व महसी में कैम्प आयोजित कर स्वीकृति पत्र का वितरण किया जायेगा।
जिला प्रोबेशन अधिकारी वी.पी. वर्मा ने बताया कि ऐसी महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और उनके पति की मृत्यु हो चुकी हो, महिला के बालिग पुत्र या पौत्र न हो, यदि हों तो भरण-पोषण करने में असमर्थ हांे, पाॅच सदस्यों के परिवार को आधार मानते हुए वार्षिक आय रू. 2,00,000=00 (रू. दो लाख मात्र) से अधिक न हो तो ऐसी महिलाएं महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला सहायक अनुदान योजना की पात्र होंगी। योजना से आच्छादित महिलाओं को विभाग द्वारा रू. 500=00 प्रतिमाह की दर से प्रदान किया जायेगा।
श्री वर्मा ने बताया कि पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला सहायक अनुदान योजना की अर्हता रखने वाली महिलाएं मृत्यु प्रमाण-पत्र, तहसील द्वारा प्रदत्त महिला का आय प्रमाण-पत्र, बचत खाता व आधार कार्ड की छाया प्रति तथा पासपोर्ट साईज़ की 01 अदद कलर फोटो तथा मोबाइल नम्बर के साथ शिविर में उपस्थित होकर पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी ए.के. गौतम ने बताया कि दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जनपद के ऐसे निवासी जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, आवेदक की वार्षिक आय (तहसील द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के अनुसार) ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46080 तथा शहरी क्षेत्र के लिए 56460 से अधिक न हो, पात्र होंगे। दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदक बैंक पासबुक व आधार कार्ड की छाया प्रति, पासपोर्ट आकार की 01 नवीन फोटोग्राफ के साथ शिविर में प्रस्तुत होकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी आर.पी. सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के निर्धन, निराश्रित, ऐसे वृद्ध पात्रता की श्रेणी में आयेंगे जो बी.पी.एल. सूची 2002 में नामांकित हैं उन्हें रू. 4,800=00 प्रति वर्ष तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को रू. 6,000=00 प्रति वर्ष का भुगतान किया जाता है। उन्होंने बताया कि पात्र इच्छुक व्यक्ति आधार कार्ड, पासबुक की छाया प्रति, फोटो, बी.पी.एल. सूची में नाम या रू. 46,060=00 वार्षिक आय प्रमाण-पत्र तथा परिवार रजिस्टर की नकल के साथ शिविर में उपस्थित होकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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