#देवरिया #जिले के #टापटेन #बदमाशों की सूची में एक युवक को शामिल करना अब पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन गया है। उच्च न्यायालय ने 12 अक्टूबर को डीजीपी को व्यक्तिगत रुप से न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
जिले के गौरीबाजार थाना क्षेत्र के बैतालपुर निवासी मेराज पर दो मुकदमे दर्ज हैं। उस मामले में न्यायालय से उसे जमानत भी मिली हुई है। इस बीच उसे जिले के बदमाशों की टापटेन की सूची में पुलिस ने मेराज का नाम शामिल कर दिया। मेराज ने अपने अधिवक्ता नीतीश श्रीवास्तव से उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कराई है। संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने छह अक्टूबर को गृह विभाग के अधिकारियों को उपस्थित होने का निर्देश दिया था। गृह विभाग की तरफ से अभियोजन अधिकारी ने उपस्थित होकर बताया कि टापटेन अपराधी घोषित करने का कोई मानक नहीं है। इस पर उच्च न्यायालय ने डीजीपी को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
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