बहराइच। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 15 अप्रैल 2020 द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत कोविड-19 महामारी के नियंत्रण हेतु 03 मई 2020 तक लागू देश व्यापी लाॅकडाउन के दौरान रोकथाम उपायों को क्रियान्वित करने के लिए शासन द्वारा जनपद के कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को उनके अधिकार क्षेत्रों के लिए इन्सीडेन्ट कमाण्डरों के रूप में तैनात करने एवं अपेक्षित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। शासन के निर्देश के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार ने नगर मजिस्ट्रेट व समस्त उप जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि शासन द्वारा दिये गये विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुपालन में अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत इन्सीडेन्ट कमाण्डर के दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपेक्षित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






