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Monday, February 17, 2025 10:50:03 AM

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बहराइच। जिलाधिकारी की सख्ती और कड़ी निगरानी ने दिखाया असर

बहराइच। जिलाधिकारी की सख्ती और कड़ी निगरानी ने दिखाया असर
/ से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार जाकिर हुसैन की रिपोर्ट

बहराइच। जिलाधिकारी शम्भु कुमार के दिशा निर्देशन में वितरण माह अप्रैल में 01 से 11 अप्रैल 2020 तक कुल 06 लाख 01 हज़ार 944 लोगों को आधार प्रमाणीकरण (अंगूठा) के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया गया है, जो कि जनपद के लिए 01 कीर्तिमान है। यदि पूर्व के माहों की बात की जाय तो वितरण माह मार्च-2020 में 05 लाख 92 हज़ार 711 राशन कार्डधारकों को आधार प्रमाणीकरण (अंगूठा) के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया गया था, जो कि उस समय तक रिकार्ड था। चालू वितरण माह अप्रैल में 06 लाख 01 हज़ार 944 लोगों को आधार प्रमाणीकरण (अंगूठा) के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया गया है, जो माह मार्च 2020 के सापेक्ष 9,233 अधिक है। यह जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने बताया कि कोविड-19 (कोरोना वायरस) महामारी के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जनपद के प्रचलित कार्डधारकों में खाद्यान्न वितरण हेतु आरम्भ से चुस्त-दुरूस्त व्यवस्था की गयी। इसके लिये जहाँ खाद्यान्न वितरण आरम्भ होने के पूर्व ही खाद्य तथा रसद विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त समस्त उप जिलाधिकारियों और खण्ड विकास अधिकारियों के साथ कई बैठकें कर कड़े निर्देश दिये गये। वहीं दूसरी ओर जनपद के प्रत्येक उचित दर विक्रेता के यहाँ नोडल अधिकारियों की तैनाती, वितरण आरम्भ होने के पश्चात लगातार कन्ट्रोल रूम और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का कड़ा संज्ञान लेते हुए एस.डी.एम., पूर्ति निरीक्षकों व अन्य राजस्व अधिकारियों से जाॅच करायी गयी तथा अनियमितता पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही ब्लाक मिहींपुरवा, महसी व हुजूरपुर के 01-01 उचित दर विक्रेता पर आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इसके अलावा विभिन्न ब्लाकों की कुल 30 दुकानों की जांच कराकर कुल रू. 56,000=00 की प्रतिभूति राशि को जब्त करने की भी कर्रवाई की गयी है। डी.एस.ओ. श्री सिंह ने समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को बताया है कि 15 अप्रैल 2020 से ‘‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना‘‘ के अन्तर्गत प्रत्येक कार्डधारक को प्रति यूनिट 05 कि.ग्रा. निःशुल्क चावल का वितरण किया जायेगा। वितरण कार्य जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारियों की निगरानी में सम्पन्न होगा तथा किसी प्रकार की अनियमितता करने वाले विक्रेता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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