बहराइच। मुख्यमंत्री कार्यालय मंे, मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष (चीफ मिनिस्टर्स डिस्ट्रेस रिलीफ फण्ड) नामक कोष स्थापित है, जिसमें जनता या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा दिया गया दान या चन्दा जमा होता है, जिसका उपयोग पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने/राहत प्रदान करने जैसे धर्मार्थ कार्यों के लिए होता है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव सुरेन्द्र सिंह के पत्र के हवाले से यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस संकट की घड़ी में प्रदेश सरकार अपने समस्त नागरिकों विशेषकर श्रमिकों, किसानों, वृद्धों, विधवाओं सहित समाज के कमज़ोर वर्ग के प्रत्येक परिवार हेतु आर्थिक मदद पहुॅचाने का कार्य कर रही है। संक्रमित व सन्देहास्पद मरीज़ों के निःशुल्क इलाज के साथ-साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भी समस्त आवश्यक प्रबन्ध किये जा रहे हैं। वर्तमान में उत्पन्न विषम परिस्थितियों में मानवीय संवेदनाओं का उत्कृष्ट व अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अनेक औद्योगिक, व्यापारिक व सामाजिक संगठन अपने भाईयों व बहनों की मदद के लिए आगे आए हैं जिनके सहयोग व योगदान हेतु प्रदेश सरकार कृतज्ञ है। मुख्यमंत्री कार्यालय में ‘‘मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता’’ नामक कोष है जिसमें जनता या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा दिया गया दान या चन्दा जमा होता है जिसका उपयोग पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने/राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है। मुख्यमंत्री कार्यालय की अधिकारिक वेबसाइट/पोर्टल (यूपीसीएमओ डाट एनआईसी डाट इन) पर कोष से सम्बन्धित आवश्यक विवरण उपलब्ध है। जिलाधिकारी श्री कुमार ने बताया कि सी.बी.आई. कैंट रोड, लखनऊ स्थित सेन्ट्रल बैंक आॅफ इण्डिया की शाखा में चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रेस रिलीफ फण्ड का खाता संख्या 1378820696, आईएफएससी कोड सीबीआईएन0281571 तथा ब्रांच कोड 281571 है। श्री कुमार ने बताया कि कोष में जमा की गयी धनराशि पर आयकर अधिनियम 1961, की धारा 80 जी के तहत आयकर में पूर्ण छूट का लाभ प्राप्त होगा।
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