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Friday, May 2, 2025 2:20:41 PM

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बहराइच। निर्धारित शर्तों के अधीन हो सकेगा कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन का संचालन

बहराइच। निर्धारित शर्तों के अधीन हो सकेगा कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन का संचालन

बहराइच। वर्तमान लाॅकडाउन की अवधि में कृषि कार्यो के लिए कम्बाइन हार्वेस्टर मशीनों को निर्धारित शर्तों केे अधीन परिचालन हेतु मुक्त किया गया है। जिलाधिकारी शम्भु कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन से फसल कटाई हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देशानुसार स्ट्रारीपर विद वाइंडर का प्रयोग करना होगा। रबी 2019-20 की फसलों की कटाई मे उक्त प्रतिबन्धों का अनुपालन करने वाले कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन को जनपद मे परिचालन एवं कृषि कार्य करने से नहीं रोका जायेगा। सभी कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन चालक कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी को देखते हुए सुनिश्चित करेगें कि कम्बाइन मशीन में लोग इस प्रकार से बैठे कि उनके मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी अवश्य बनी रहें। समस्त कम्बाइन चालक कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन को एक प्रतिशत ब्लीचिंग पावडर घोल अथवा सोडियम हाइपोक्लोराइट अथवा स्प्रीट आदि अन्य विसंक्रामको का प्रयोग कर अपनी मशीन एवं स्वंय को सावधानी पूर्वक प्रतिदिन कम से कम दो बार विसंक्रमित भी करेगें। सभी कम्बाइन चालकं अपने पास हमेशा सेनेटाइजर रखेगें तथा कृषकों से संवाद स्थापित करते समय स्वयं के साथ कृषकों का भी विसंक्रमित करायेंगे तथा पूरी कड़ाई के साथ सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करने हेतु खेत में कार्य कर रहें सभी कृषकों/श्रमिकों के मध्य हमेशा कम से कम एक मीटर की दूरी रखी जायेगी। रबी फसलों की कटाई-मड़ाई व जायद फसलों की बुआई के दृष्टिगत कृषि कार्य करने वाले कृषकों/श्रमिकों को नहीं रोका जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार बीज विधायन संयत्रों के संचालन के समय वहां उपस्थित श्रमिकों को कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा साथ ही प्रतिष्ठान के परिसर को प्रत्येक दो घण्टे में एक प्रतिशत ब्लीचिंग पावडर घोल अथवा सोडियम हाइपोक्लोराइट अथवा स्प्रिट आदि अन्य विसंक्रामक से प्रत्येक दशा मे विसंक्रमित किया जाना अनिवार्य होगा। आदेशों की अवहेलना की स्थिति मे सम्बन्धित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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