बहराइच। भारत सरकार द्वारा पूरे देश में कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए घोषित किये गये लाॅकडाउन में बीज, उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायन के प्रतिष्ठान को मुक्त रखा गया है। जिसके अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में उर्वरक, कीटनाशक, बीज व फसल कटाई से जुड़े अन्य कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान की गई है। वर्तमान जायद मौसम मे गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, उर्द, मूंग, मूंगफली, सब्जी, हरा चारा आदि फसलों की बुआई चल रही है जिस हेतु कृषि निवेश यथा बीज, उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायनों की अनवरत आपूर्ति आवश्यक है। जिस हेतु लाॅकडाउन अवधि में कृषि कार्यो हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन बीज, उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायन के प्रतिष्ठानों को मुक्त किया गया है। इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार समस्त निजी/सहकारिता क्षेत्र के उर्वरक, बीज एवं कृषि रक्षा रसायन के प्रतिष्ठान प्रातः 11ः00 बजे से सायं 04ः00 बजे तक खोले जायेंगे। सड़क मार्ग द्वारा उर्वरक की आपूर्ति जारी रहेगी। रेलवे रैक द्वारा उर्वरक आपूर्ति होने पर लोडिंग तथा अनलोडिंग में प्रयुक्त श्रमिक एवं वाहन को कार्य करने हेतु न्यूनतम आवश्यकतानुसार अनुमति दी जाये। समस्त निजी/सहकारिता क्षेत्र के उर्वरक, बीज एवं कृषि रक्षा रसायन के प्रतिष्ठानों पर बिक्री करते समय या पी0ओ0एस मशीन पर अंगूठा लगाने से पूर्व सेनेटाइजर का प्रयोग किया जाये। सेनेटाइजर न होने की दशा में कृषकों के डेटाल साबुन से हाथ ठीक प्रकार धुले जायें। समस्त निजी/सहकारिता क्षेत्र के फुटकर विक्रेता को कहीं जाने की जरूरत नहीं है अपनी आवश्यकतानुसार दूरभाष पर उर्वरक, बीज एवं पेस्टीसाइड मंगवाकर कृषकों को उपलब्ध करा सकेंगे। समस्त निजी/सहकारिता क्षेत्र के फुटकर विक्रेता यह कोशिश करेंगे कि कृषक के दूरभाष पर उनके घर तक उर्वरक बीज एवं पेस्टीसाइड उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे यदि कृषक बिक्री केन्द्र पर आते हैं तो यह ध्यान रखें कि चार से अधिक कृषक बिक्री केन्द्र पर एकत्र न हों तथा सोशल डिस्टेंस के अनुसार कृषकों के बीच एक-एक मीटर से अधिक दूरी का पालन किया जाये। सभी विक्रेता अपने बिक्री केन्द्र पर कृषकों की भीड़ नहीं लगने देंगे। कृषकों को लाइन मे खड़े होने के लिये प्रत्येक एक-एक मीटर की दूरी पर चूने से रेखा/वृत्त (लाइन/सर्किल) बनायेंगे। प्रतिष्ठान के परिसर को प्रत्येक दो घण्टे में एक प्रतिशत ब्लीचिंग पाउडर का घोल अथवा सोडियम हाइपाक्लोराइड अथवा स्प्रिट आदि अन्य विसंक्रामकों से प्रत्येक दशा मे विसंक्रमित करना होगा। समस्त थोक विक्रेता कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सावधानी रखते हुए जनपद के फुटकर विक्रेताओं के प्रतिष्ठान पर उर्वरक, बीज एवं पेस्टीसाइड परिवहन के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे तथा अपने प्रतिष्ठान पर आने से रोकेंगे। सभी विक्रेताओं की यह भी जिम्मेदारी होगी कि उर्वरक, बीज एवं पेस्टीसाइड की कृषकों में बिक्री के समय किसी भी प्रकार की ओवर रेटिंग न हो यदि ओवर रेटिंग करने की बात प्रकाश मे आती है तो फुटकर विक्रेता के साथ-साथ थोक विक्रेताओं की जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्रतिष्ठान को सील करने, लाइसेंस निरस्त करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्यवाही की जायेगी। प्रत्येक विक्रेता को अपने प्रतिष्ठान पर लाइसेंस की प्रति, स्टाक रजिस्टर, विक्रय रजिस्टर, कैश मेमो, नोटिस बोर्ड पर स्टाक एवं दरों का अंकन अनिवार्य रूप से करना होगा। समस्त विक्रेता कृषकों को उनके पहचान पत्र-आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जोत बही, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, केसीसी आदि के आधार पर उर्वरक, बीज एवं पेस्टीसाइड उपलब्ध कराया करायेगंे तथा उसका अंकन बिक्री रजिस्टर पर करते हुए कैश मेमो भी जारी करेंगे। उर्वरक, बीज एवं कीटनाशकों के लाइसेंस धारकों के लिए अपने प्रतिष्ठानों तक आने जाने के लिये सक्षम स्तर से जारी अनुज्ञप्ति/प्राधिकार पत्र ही परिचय पत्र का कार्य करेगा तथा इन वाहनों को उक्त कार्य हेतु आने जाने दिया जायेगा। जनपद मे उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक के परिवहन मे लगे हुए वाहनों को रोका नहीं जायेगा। वाहन स्वामी/वाहन चालक अपने माल वाहक वाहनों में “आवश्यक वस्तु जनपद बहराइच” लिखा हुआ स्टीकर लगायेंगे तथा वाहन में मात्र दो लोगों के बैठने की अनुमति होगी जिनके मध्य कम से कम एक मीटर की दूरी अवश्य बनी रहे। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों, पुलिस क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया है कि उर्वरकों, बीजों एवं कीटनाशकों की होर्डिंग, कालाबाजारी, ओवर रेटिंग आदि पर सतत निगाह रखेंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर जिला कृषि अधिकारी/जिला कृषि रक्षा अधिकारी, बहराइच को कार्यवाही हेतु सूचित करें लाकडाउन की अवधि में कृषकों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। समस्त विक्रेताओ को सचेत किया गया है कि आदेशों का उल्लंघन होने की दशा में सम्बन्धित उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक लाइसेंस धारकों पर सुसंगत धाराओं में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






