बहराइच। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा इस सन्दर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 की धारा-(2)(3)(4) एवं उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-548/पाॅच-5-2020 दिनांक 14 मार्च 2020 द्वारा जारी उत्तर प्रदेश महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) विनियमावली 2020 में कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के संक्रमण को फैलने से रोकने एवं महामारी से बचाव हेतु विस्तृत निर्देश दिये गये हंै, साथ ही उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-693/पाॅच-5-2020 दिनांक 24 मार्च 2020 एवं उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 के कार्यालय आदेश संख्या-702/पाॅच-5-2020 दिनांक 25 मार्च 2020 द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों को दिनांक 14 अपै्रल 2020 तक पूर्णतया बन्द रखे जाने के सम्बंध में निर्देश दिये गये हैं। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने बताया कि शासन द्वारा उक्त निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में जनपद स्तर से विभिन्न सूचनायें तत्काल उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, जिसके दृष्टिगत जनपद स्तर से अपेक्षित समस्त सूचनाओं को समय से भेजवाने हेतु जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बहराइच को नामित किया गया है, जो मुख्य राजस्व अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) के निर्देशन में अपने सहायक सांख्यकीय अधिकारियों के साथ समस्त सूचनाएं तैयार कराकर शासन को समय से प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
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