गोंडा : मे दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने पत्नी को मारपीट कर घर से भगा दिया और एक अन्य युवती से दूसरा निकाह कर लिया। दूसरी शादी के बाद पति ने पहली पत्नी को फोन पर तीन बार तलाक, तलाक, तलाक बोलकर फोन काट दिया। पीड़िता ने पति व सास ससुर समेत छह लोगों पर दहेज उत्पीड़न व मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का सुरक्षा अधिनियम 2019 सहित कई धाराओं में केस दर्ज कराया है।
कटरा बाजार थाना क्षेत्र के गांव बैरमपुर निवासी स्वर्गीय रसीद अहमद की पुत्री आसमां बानो ने पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सोमवार को थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसकी शादी करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव बटौरा बख्तावर निवासी मैनुद्दीन के बेटे हाफिज के साथ मई 2013 में हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने 2015 में उसे मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर घर से भगा दिया।
आरोप है कि उसके पति हाफिज ने दूसरी शादी कर ली। जब उसको शादी की जानकारी हुई तो वह थाने पर गई वहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आरोप है कि 27 जनवरी को उसके पति हाफिज ने उसे कॉल की, कॉल रिसीव करते ही पति ने तीन बार तलाक, तलाक, तलाक बोलकर फोन को काट दिया। आसमा बानो ने थाना कटरा बाजार में पति हाफिज, ससुर मैनुद्दीन, सास मैमुन निशा, उसके पति की दूसरी पत्नी, जेठ अनीस व शमीम के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का सुरक्षा अधिनियम 2019 व दहेज उत्पीड़न सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया है। प्रभारी निरीक्षक मनोज सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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