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Monday, April 28, 2025 10:55:34 AM

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बहराइच :आरटीआई कार्यकर्ता को सूचना न देने पर जालौन एडीएम पर, 25 हजार का जुर्माना

बहराइच :आरटीआई कार्यकर्ता को सूचना न देने पर जालौन एडीएम पर, 25 हजार का जुर्माना
/ से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार शबनम सिद्दीकी की रिपोर्ट

बहराइच जिले : में शहर के राज्य सूचना आयोग नेे जालौन एडीएम व तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट बहराइच पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने जुर्माने की राशि वेतन से काटने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अगली सुनवाई में स्पष्टीकरण भी तलब किया गया है।
नगर कोतवाली क्षेत्र के घंटाघर चौक निवासी रोशनलाल नाविक आरटीआई कार्यकर्ता हैं। उन्होंने आठ मई 2017 को बहराइच डीएम से जनसूचना के माध्यम से एक जानकारी मांगी। उस दौरान तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट/जनसूचना अधिकारी प्रमिल कुमार सिंह थे। आरटीआई कार्यकर्ता ने 10 जनवरी 2018 को आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन निस्तारण नहीं किया गया। इसी बीच सिटी मजिस्ट्रेट का प्रमोशन हो गया और जालौन में उनकी एडीएम के पद पर नियुक्ति हो गई।
राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई कार्यकर्ता की आपत्तियों का निराकरण न करने, विलंब से सूचनाएं देने व आयोग के पूर्व आदेश की अवहेलना करने का दोषी मानते हुए जालौन एडीएम प्रमिल कुमार सिंह पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही 15 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराने व अगली सुनवाई तिथि पर स्पष्टीकरण तलब किया गया है। राज्य सूचना आयोग ने जालौन एडीएम प्रमिल कुमार सिंह के वेतन से जुर्माने की राशि काटने के निर्देश दिए हैं।

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