बलरामपुर : उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के तहत मंडल स्तर पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। योजना के तहत 65 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी जिसके लिए श्रमिक का एक वर्ष पूर्व पंजीकरण हो तथा कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 पूर्ण हो। साथ ही वर व कन्या का आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, शपथ पत्र, दोनों परिवारों का परिवार रजिस्टर नकल, श्रमिक का आधार कार्ड सहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा पंजीकृत श्रमिक को पुत्री के विवाह के लिए केन्द्र अथवा प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त न हुआ हो।
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