बहराइच। आयुक्त देवीपाटन मण्डल गोण्डा के निर्देशों के अनुपालन में जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार ने जनपद के सभी फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि उर्वरकों की बिक्री शत प्रतिशत पीओएस मशीन के माध्यम के निर्धारित मूल्य पर कृषकों को उनके पहचान पत्र/आधार कार्ड के पहचान के आधार पर जोत-बही में अंकित कृषि भूमि/उनकी जोत के अनुसार एवं फसलवार उर्वरको की संस्तुत मात्रा के अनुसार ही उपलब्ध करायें। समस्त विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि के्रता कृषक का विवरण कृषक पंजिका में अनिवार्य रूप से अंकन करे तथा कृषकों को निर्धारित प्रारूप पर कैशमेमो/पीओएस मशीन से निकलने वाली पर्ची अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त सभी बिक्री केन्द्रों पर इस आशय की सूचना बोर्ड/रेट बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये कि बिना आधार कार्ड के कृषकों को उर्वरक की बिक्री नही की जायेगी। जिला कृषि अधिकारी ने समस्त फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को सचेत किया है कि बोरे पर अंकित खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक मूल्य पर उर्वरक बिक्री, बिना पीओएस मशीन के उर्वरक बिक्री तथा किसानों को कैशमेमो/पीओएस मशीन से निकलने वाली पर्ची न देते हुए पाये जाने पर सम्बन्धित उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्राविधानान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
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