बहराइच। जिला समाज कल्याण अधिकारी बहराइच द्वारा जानकारी दी गयी है कि जनपद में 14 नवम्बर 2019 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अन्तर्गत सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता की शर्तें पूर्ण करने वाले इच्छुक अभिभावकगण सम्बन्धित विकास खण्ड अथवा नगर पालिका परिषद अथवा नगर पंचायत कार्यालयों से सम्पर्क कर आवेदन पत्र भरकर जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने में अथवा अन्य किसी प्रकार की कठिनाई के समाधान के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी बहराइच के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजनान्तर्गत सभी धर्म एवं वर्गों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अर्थात जिनकी वार्षिक आय रू. 2,00,000=00 से कम हो कि जरूरतमंद निराश्रित निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या, विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु अनुदान एवं उनके सामाजिक धार्मिक मान्यता एवं परंपरा रीति-रिवाज के अनुसार विवाह करने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में प्रति विवाह के लिए रू. 51 हजार व्यय किये जाने की व्यवस्था की गई है। जिसमें रू. 35000=00 कन्या के दांपत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु कन्या के खाते में अंतरित की जाती है एवं रू. 10,000=00 में विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री यथा कपड़े, आभूषण, बर्तन व अन्य आवश्यक सामग्री दी जाएगी तथा रू. 6,000=00 विवाह कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन, पण्डाल व फर्नीचर आदि पर खर्च किया जायेगा।
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