बहराइच। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रेखा गुप्ता ने बताया कि पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर जिनकी आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 46080 रुपए एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 56480 रुपए वार्षिक से अधिक न हो। इच्छुक पात्र लोग अपनी अधिकतम दो पुत्रियों के लिए शादी अनुदान वेबसाइट एसएचएडीआईएएनयूडीएएनडाटयूपीएसडीसीडाटजीओवीडाटइन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। उन्होने बताया कि आवेदक एवं पुत्री का फोटो, आवेदक का आधार कार्ड, शादी का कार्ड, आवेदक के बैंक पासबुक की स्पष्ट छाया प्रति एवं वर एवं वधू की आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मार्कशीट, वोटर आईडी कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल, जन्म प्रमाणपत्र आदि अभिलेख शादी अनुदान बेवसाइट पर ऑनलाइन आवेदन अपलोड करने के पश्चात आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी संलग्नों सहित जिस पर आवेदक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान हो सम्बन्धित विकासखण्ड या तहसील कार्यालय में जमा कर सकता है।
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