बहराइच। मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गंगा लालवानी बनाम यूनियन आॅफ इण्डिया एवं अदर्स में सुनवाई करते हुए 15 अक्टूबर 2019 को पारित आदेश तथा उक्त के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने जनपद के समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि खरीफ मौसम के फसलों के अवशेष जलाए जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए तहसील क्षेत्रान्तर्गत तत्काल आदेश जारी कर दें साथ ही प्रत्येक राजस्व ग्राम अथवा राजस्व ग्रामों के कलस्टर के लिए एक राजकीय कर्मचारी को नोडल अधिकारी नामित कर दिया जाय। नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अवशेष को न जलने देने के लिए समस्त कदम उठाएंगे। जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया हैं कि फसल अवशेष जलाने से मिट्टी, जलवायु एवं मानव स्वास्थ्य को होने वाली हानि के विषय में विभिन्न संचार माध्यमों, किसान पाठशालाओं, कृषि गोष्ठियों, ग्रामीण चैपालों तथा किसान बैठकों के माध्यम से जानकारी दी जाये और उन्हें यह भी बताया जाय कि खेत में फसल अवशेष को जलाना दण्डनीय अपराध है। सभी एसडीएम को निर्देश दिये गये हैं कि यदि कृषकों के द्वारा पराली जलाए जाने की घटना सामने आती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध राजस्व विभाग के शा.सं. 1618 दिनांक 13 नवम्बर 2017 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जाय तथा आवश्यकतानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाए। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं हों, उसके लिए उत्तरदायी कर्मचारी के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाए। जिलाधिकारी द्वारा समस्त उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक पुलिस थाना स्तर पर ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य, प्रगतिशील कृषकों, लेखपाल, कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों तथा ग्राम चैकीदारों की तत्काल बैठक बुलवाकर मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश तथा शासन के निर्देशों से अवगत कराते हुए फसल अवशेष जलाए जाने से होने वाली हानियों तथा इसके लिए निर्धारित किये दण्ड इत्यादि की जानकारी प्रदान की जाय। जिलाधिकारी द्वारा कृषि विभाग को निर्देश दिया गया है कि इन सीटू योजना के अन्तर्गत फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु उपयोगी कृषि यन्त्रों के वितरण की कार्यवाही को तत्काल पूर्ण किया जाय। समस्त उप जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि सचल दस्तों का गठन कर उनके माध्यम से पराली/कृषि अपशिष्ट जलाए जाने से रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करेंगे।
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