बहराइच। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-282 बलहा (अ.जा.) के उप निर्वाचन 2019 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार मतदान के दिन, मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से सभी मतदाताओं को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्धारित किये गये 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज़ों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। यह जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी जयचन्द्र पाण्डेय ने बताया कि आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज़ों के रूप में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज़, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड प्रस्तुत किये जा सकेंगे। आयोग की ओर से यह भी सुझाव प्राप्त हुआ है कि एपिक के मामले में, उसमें प्रविष्टियों की मामूली विसंगतियां नजर अंदाज कर दी जानी चाहिए बशर्ते एपिक द्वारा निर्वाचक की पहचान स्थापित की जा सके। अगर निर्वाचक कोई ऐसा फोटो पहचान कार्ड प्रस्तुत करते हैं जो दूसरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो तो ऐसे कार्ड भी पहचान के लिए स्वीकृत किए जायेंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम उस मतदान केन्द्र से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में मौजूद हो जहां निर्वाचक मतदान करने हेतु उपस्थित हुआ है। अगर फोटोग्राफ, आदि के बेमेल होने की वजह से निर्वाचक की पहचान स्थापित करना संभव नहीं हो तो निर्वाचक को आयोग द्वारा सुझाये गये वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक पेश करना होगा। आयोग द्वारा यह भी सुझाव दिया गया है कि उपरोक्त में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज़ नहीं) के आधार पर ही पहचाना जायेगा।
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