बहराइच। बलहा विधानसभा के उप निर्वाचन 2019 के मतदान में निर्वाचकों की पहचान के सम्बन्ध में आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार फोटो मतदाता पर्ची को मतदाता की पहचान के लिए मतदाता पहचान-पत्र के विकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। मतदाताओं से अपेक्षा की गयी है कि मतदान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक अपने साथ आवश्य लाएं। फोटो मतदाता पर्ची का मुद्रण बदस्तूर जारी रहेगा। जबकि प्रवासी निर्वाचकों को अपनी पहचान के लिए केवल अपना मूल पासपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार मतदान के दिन, मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से सभी मतदाताओं को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्धारित किये गये 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज़ों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज़ों के रूप में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंकों/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज़, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
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