बहराइच। न्यायिक मजिस्ट्रेट बहराइच रोमा गुप्ता ने बताया कि अपराध संख्या 319/2013, धारा 498ए, 304बी भा.उ.सं. व 3/4 डी.पी. एक्ट, थाना खैरीघाट, जनपद बहराइच के वाद में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी श्रीमती राजरानी पत्नी राजाराम आयु 73 वर्ष निवासी रामसहायपुरवा, दा. धनावा, थाना खैरीघाट, जनपद बहराइच की मृत्यु 31 जुलाई 2019 को अपरान्ह 03ः15 बजे के.जी.एम.यू. लखनऊ में उपचार के दौरान हो गयी है। उक्त मृत्यु के सम्बन्ध में न्यायिक जाॅच न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बहराइच द्वारा की जा रही है। न्यायिक मजिस्ट्रेट बहराइच रोमा गुप्ता ने बताया कि सिद्धदोष बन्दी की मृत्यु की बाबत यदि किसी व्यक्ति को कोई साक्ष्य अथवा प्रलेख प्रस्तुत करना हो तो वह 27 सितम्बर 2019 को न्यायिक मजिस्ट्रेट बहराइच के न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है।
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