Breaking News

आवश्यकता है “बेखौफ खबर” हिन्दी वेब न्यूज़ चैनल को रिपोटर्स और विज्ञापन प्रतिनिधियों की इच्छुक व्यक्ति जुड़ने के लिए सम्पर्क करे –Email : [email protected] , [email protected] whatsapp : 9451304748 * निःशुल्क ज्वाइनिंग शुरू * १- आपको मिलेगा खबरों को तुरंत लाइव करने के लिए user id /password * २- आपकी बेस्ट रिपोर्ट पर मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ३- आपकी रिपोर्ट पर दर्शक हिट्स के अनुसार भी मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ४- आपकी रिपोर्ट पर होगा आपका फोटो और नाम *५- विज्ञापन पर मिलेगा 50 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि *जल्द ही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी हमारी टीम की “स्पेशल रिपोर्ट”

Sunday, April 27, 2025 8:50:51 AM

वीडियो देखें

बहराइच। विवादित भूमि नवीन परती व बंजर श्रेणी-5 की नहीं

बहराइच। विवादित भूमि नवीन परती व बंजर श्रेणी-5 की नहीं

बहराइच। ग्राम रामपुर हुसैनबख्श, परगना चर्दा, तहसील नानपारा, जनपद बहराइच में विवादित भूमि पर मदरसा के निर्माण के सम्बन्ध में एक टी.वी. न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रसारित समाचार के सम्बन्ध में प्रकरण की जाॅच उप जिलाधिकारी नानपारा से करायी गयी। जाॅच आख्या के अनुसार विवादित भूमि नवीन परती व बंजर श्रेणी-5 की नहीं है। जिस भूमि पर मदरसा का निर्माण कराया जा रहा था वह भूमि शमशाद पुत्र नज़र मोहम्मद की व्यक्तिगत भूमि है। तद्नुसार न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रसारित समाचार का खण्डन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि ग्राम रामपुर हुसैनबख्श, परगना चर्दा, तहसील नानपारा, जनपद बहराइच में विवादित भूमि पर मदरसा का निर्माण कराये जाने के प्रकरण की जाॅच आख्या में नायब तहसीलदार नानपारा द्वारा अवगत कराया गया है कि खतौनी खाता संख्या 472 के गाटा संख्या 197 रक्बा 2.699 हे. भूमि आबादी श्रेणी 6 (2) के नाम दर्ज अभिलेख है। गाटा संख्या में पुरानी आबादी बसी हुई है। विवादित स्थल के उत्तर सटा हुआ गाटा संख्या 84 रक्बा 0.061 हे. भूमि शमशाद पुत्र नज़र मोहम्मद आदि के नाम संक्रमणीय भूमिधर श्रेणी 1(क) के रूप में दर्ज अभिलेख है। शमशाद की भूमि के दक्षिण बिन्देश्वरी पुत्र छोटे का कब्ज़ा था जो आबादी की भूमि है। उक्त भूमि को बिन्देश्वरी ने कब्ज़े के आधार पर शमशाद पुत्र नज़र मोहम्मद के हाथ बिक्री कर नोटरी शपथ पत्र लिख दिया और कब्ज़ा दे दिया। गाटा संख्या 84 में 0.002 हे. व गाटा संख्या 197 से क्रय की गयी भूमि 0.013 हे. भूमि पर शमशाद पुत्र नज़र मोहम्मद द्वारा मदरसा का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था। विवादित स्थल पर मदरसा का निर्माण कराने हेतु अनुमति नहीं प्राप्त की गयी थी। अनुमति प्राप्त न होने के कारण मौके पर निर्माण कार्य रूकवा दिया गया है। विवादित भूमि नवीन परती व बंजर श्रेणी-5 की नहीं है। जिस भूमि पर मदरसा का निर्माण कार्य कराया जा रहा था वह भूमि शमशाद पुत्र नज़र मोहम्मद की व्यक्तिगत भूमि है।

व्हाट्सएप पर शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *