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Sunday, April 20, 2025 12:29:06 PM

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बहराइच। बन्दियों की मृत्यु की न्यायिक जाॅच के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर सकते हैं साक्ष्य

बहराइच। बन्दियों की मृत्यु की न्यायिक जाॅच के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर सकते हैं साक्ष्य
/ से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट

बहराइच। अधीक्षक जिला कारागार, बहराइच के पत्र दिनांक 18 जुलाई 2018 के अनुसार मंशाराम पुत्र छोटे लाल, निवासी ग्राम परसा नहर पट्टी, पो. मुस्तफाबाद, थाना जरवल रोड, बहराइच जो जिला कारागार बहराइच में निरूद्ध था, की मृत्यु 18 जुलाई 2018 को जिला चिकित्सालय बहराइच में उपचार के दौरान हो गयी है। इसी प्रकार अधीक्षक जिला कारागार, बहराइच के पत्र दिनांक 06 जून 2019 के अनुसार रघुनन्दन पुत्र लाला रेदास, निवासी प्यारेपुर, थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी मु.अ.सं. 1686/2016 धारा 379, 411 भा.द.सं. के अन्तर्गत जिला कारागार, बहराइच में विचाराधीन बन्दी के रूप में निरूद्ध था, जिसका 27 अगस्त 2018 को रात्रि जिला चिकित्सालय, बहराइच में दौरान उपचार मृत्यु होना बताया गया है। यह जानकारी देते हुए जाॅच अधिकारी/सिविल जज (अ.ख.) बहराइच ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बहराइच के आदेशानुसार उक्त बन्दियों की मृत्यु के सम्बन्ध में उनके द्वारा न्यायिक जाॅच की जा रही है। उन्होंने बताया कि विचाराधीन बन्दी की मृत्यु की बाबत यदि किसी व्यक्ति को कोई साक्ष्य अथवा प्रलेख प्रस्तुत करना हो तो वह 05 अक्टूबर 2019 तक जाॅच अधिकारी/न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड) बहराइच के न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता हैं।

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