बहराइच। अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बहराइच ए.एस. रघुवंशी ने बताया कि प्रदेश स्तर पर कम से कम 01 लाख विद्युत बकायेदारों से राजस्व वसूली सुनिश्चित करने हेतु संयोजन विच्छेदन हेतु 25 अगस्त 2019 से एक माह का अभियान चलाये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। श्री रघुवंशी ने बताया कि संयोजन विच्छेदन अभियान अन्तर्गत रू. 10 हज़ार से अधिक एवं 03 माह से भुगतान न करने वाले बकायदारांे के विद्युत संयोजन के विच्छेदन करने की कार्रवाई की जायेगी। अधीक्षण अभियन्ता श्री रघुवंशी ने बताया कि अभियान अवधि के दौरान प्रातः 08ः00 बजे से सांयकाल 08ः00 बजे तक चलाया गया। अभियान के सफल क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु खण्ड के अधि. अभियन्ताओं द्वारा प्रत्येक घण्टे पर तैनात विच्छेदन गैंगो से संयोजन विच्छेदन एवं राजस्व वसूली की जानकारी ली जायेगी तथा उच्चाधिकारियों को भी अवगत कराया जायेगा। इस अभियान के अन्तर्गत काटे गये संयोजनों का पुनः निरीक्षण किया जायेगा तथा बकाया जमा किये बिना विद्युत का पुनः प्रयोग करते पाये जाने पर ऐसे उपभोक्ताओं के विरूद्ध धारा-138बी के अन्तर्गत एफआईआर भी दर्ज करायी जायेगी। श्री रघुवंशी ने बताया कि अभियान की सफलता हेतु प्रशासन द्वारा समुचित पुलिस बल भी उपलब्ध कराया गया है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। श्री रघुवंशी ने ऐसे सभी उपभोक्ताओं जिन्होंने 01 अप्रैल 2019 के बाद से भुगतान नहीं किया है को निर्देशित किया है कि आगामी तीन दिनों में बकाया बिल जमा करा दें अन्यथा विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही की जायेगी।
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