बहराइच। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजनान्तर्गत सभी लाभार्थियों को आच्छादित कराये जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी शम्भु कुमार के निर्देश पर कृषि भवन स्थित उप कृषि निदेशक, बहराइच के कार्यालय, विकास खण्डों पर स्थित सभी राजकीय बीज भण्डार तथा प्रत्येक तहसीलों में यह व्यवस्था की गयी है कि ताकि ऐसे किसान जो पात्र होते हुए भी अभिलेखीय त्रुटि, नाम फीड न होने अथवा वांछित संशोधन न करा पाने के कारण अभी तक वंचित हैं, योजना का लाभ प्राप्त कर सके। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की पात्रता रखने वाले ऐसे किसान जिन्हें अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला है किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10ः00 बजे से 01ः00 बजे के मध्य कृषि भवन स्थित उप कृषि निदेशक, बहराइच के कार्यालय, विकास खण्डों पर स्थित सभी राजकीय बीज भण्डार पर आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति, खतौनी की प्रति तथा घोषणा पत्र के साथ उपस्थित होकर अपना नाम आनलाइन दर्ज करा सकते हैं। जिलाधिकारी श्री कुमार ने बताया कि उपरोक्त अतिरिक्त किसान हित को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक मंगलवार को सभी तहसीलों में भी प्रातः 10ः00 बजे से अपरान्ह 01ः00 बजे तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की पात्रता रखने वाले किसानों के लिए काउण्टर संचालित किये जायेंगे। अपनी सुविधानुसार किसान तहसीलों में भी सम्बन्धित अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर अपना नाम आनलाइन दर्ज करा सकते हैं। तहसीलों में काउण्टर का सफल संचालन कराये जाने के लिए सम्बन्धित तहसीलों के उप जिलाधिकारियों के अलावा तहसील नानपारा के लिए जिला कृषि अधिकारी, कैसरगंज के लिए कृषि रक्षा अधिकारी, महसी के लिए भूमि संरक्षण अधिकारी, मिहींपुरवा के लिए उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी सदर, पयागपुर के लिए कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी के अवर अभि. राम किशुन तथा तहसील सदर के लिए उप कृषि निदेशक कार्यालय के अवर अभि. नितिन मौर्या को नामित किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजनान्तर्गत जनपद के अधिकांश कृषकों के नाम भारत सरकार के पीएम-किसान पोर्टल पर आनलाइन फीड कराये जा चुके हैं और उनको लाक किया जा चुका हे। इन लाभार्थियों को किसान सम्मान निधि की धनराशि भी प्राप्त हो चुकी है अथवा उनके बैंक खाते में प्रेषित की जा रही है। इसके बाद भी जिलाधिकारी के संज्ञान में यह बात आने पर कि जनपद के कुछ कृषक ऐसे हैं जिन्हें पात्र होने के बावजूद अभिलेखीय त्रुटि, नाम फीड न होने अथवा वांछित संशोधन न करा पाने के कारण अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है। उक्त के दृष्टिगत शत‘प्रतिशत पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाये जाने के लिए जनपद में व्यापक स्तर पर यह व्यवस्था की गयी है।
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