बहराइच। शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में घटित होने वाली आपदाओं के शमन व प्रत्युत्तर हतु तत्काल प्रभाव से ‘‘इन्सीडेन्ट रेस्पांस सिस्टम’’ को आदर्श सिस्टम के रूप में प्रदेश में लागू कर दिया गया है। ‘‘इन्सीडेन्ट रेस्पांस सिस्टम’’ को क्रियान्वित करने के लिए ‘‘राज्य स्तरीय इन्सीडेन्ट रेस्पांस टीम’’ उत्तरदायी अधिकारी मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन होंगे जबकि ‘‘जिला स्तरीय इन्सीडेन्ट रेस्पांस टीम’’ के उत्तरदायी अधिकारी जिलाधिकारी होंगे। शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिलाधिकारी के अधीन गठित ‘‘जिला स्तरीय इन्सीडेन्ट रेस्पांस टीम’’ के लिए एडीएम (वि./रा.) को इन्सीडेन्ट कमाण्डर, नगर मजिस्ट्रेट को डिप्टी इन्सीडेन्ट कमाण्डर व लाईज़न आफिसर, पुलिस अधीक्षक को सेफ्टी आॅफिसर व आपरेशन सेक्शन चीफ, सूचना अधिकारी को सूचना, ए.आर.टी.ओ. को स्टेजिंग एरिया मैनेजर व ट्रांसपोर्ट ब्रान्च (रोड, रेल, जल व वायु यूनिट), रेस्क्यू व रेस्पांस ब्रान्च अन्तर्गत जिला अग्निशमन अधिकारी को प्राकृति आपदा के समय, मुख्य चिकित्साधिकारी को महामारी या स्वास्थ्य सम्बन्धित आपदा तथा अपर पुलिस अधीक्षक को मानवकारक आपदा के लिए उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसी प्रकार एडीएम (वि./रा.) को प्लानिंग सेक्शन चीफ की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इमरजेंसी आपरेशन सेन्टर के प्रभारी सिचुएशन यूनिट, आपदा विशेषज्ञ व डी.डी.एफ.ए. प्रभारी को रिर्सोस यूनिट, सूचनाधिकारी को डाक्यूमेंटेशन यूनिट व एडीएम (वि./रा.) को डिमोबिलाईज़ेशन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। मुख्य विकास अधिकारी को लाॅजिस्टिक सेक्शन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। लाॅजिस्टिक सेक्शन अन्तर्गत जिला विकास अधिकारी को सर्विस ब्रांच, सूचनाधिकारी को कम्यूनिकेशन यूनिट, मुख्य चिकित्साधिकारी को चिकित्सा यूनिट व जिला पूर्ति अधिकारी को फूड यूनिट की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। उप जिलाधिकारी सदर सपोर्ट ब्रांच के लिए उत्तरदायी होंगे। सपोर्ट ब्रांच अन्तर्गत अधि.अभि. सिंचाई व पी.डब्लू.डी. को रिर्सोस प्रोविज़निंग यूनिट, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को फेसिलिटाइज़ यूनिट व अधि.अधि. नगर पालिका व जल निगम को ग्राउण्ड सपोर्ट यूनिट की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। कोषाधिकारी वित्त ब्रांच के लिए उत्तरदायी होंगे। वित्त ब्रांच अन्तर्गत नाज़िर को टाइम यूनिट, आपदा क्लर्क को कम्पेन्सेशन/क्लेम यूनिट तथा प्रोकरमेन्ट व कास्ट यूनिट की जिम्मेदारी कोषाधिकारी को सौंपी गयी है। किसी आपात स्थिति/आपदा के घटित होने पर ‘‘रेस्पान्सिबल आॅफीसर’’ द्वारा ‘‘जिला स्तरीय इन्सीडेन्ट रेस्पांस टीम’’ को क्रियाशील किया जायेगा।
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