बहराइच। लघु एवं सीमांत कृषकों को सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने एवं वृद्धावस्था में उनकी आजीविका के साधन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) रू. 3000.00 (रू. तीन हज़ार) की एक सुनिश्चित मासिक पेंशन योजना लागू की गयी है। यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन स्कीम है जिसके तहत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लक्षित स्त्री या पुरूष अर्ह होंगे। पेंशन स्कीम धारक व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मासिक पेंशन प्रदान की जायेगी। योजना का संचालन कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय) भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) की भागीदारी से किया जायेगा। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने बताया कि योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन डब्लूडब्लूडब्लू डाट पीएमकेएमवाई डाट जीओवी डाट इन पर उपलब्ध है। योजना में शामिल होने के इच्छुक पात्र लघु एवं सीमान्त कृषक अपने आधार कार्ड एवं बैंक पास-बुक के साथ निकटतम कामन-सर्विस-सेन्टर पर जाकर गाइड लाइन के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करा कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्री कुमार ने बताया कि पेंशन स्कीम के लिए निर्धारित गाईड लाइन के अनुसार 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु में प्रवेश करने वाले लाभार्थी को क्रमशः रू. 55, 58, 61, 64, 68, 72, 76, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 तथा रू. 200.00 की दर से प्रतिमाह अंशदान देना होगा। प्रत्येक माह लाभार्थी द्वारा किये गये अंशदान के बराबर धनराशि का योगदान सरकार द्वारा भी किया जायेगा। लाभग्राही को मासिक अभिदान प्रत्येक माह की उसी तारीख को देय होगा जिस तारीख को पंजीयन किया गया है। लाभग्राही अपना अभिदान तिमाही, चार-माही या छमाही आधार पर भुगतान करने का भी विकल्प चुन सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि किसी भी परिस्थिति में पेंशन का रूपान्तरण नहीं किया जायेगा।
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