बहराइच। जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पाण्डेय ने उर्वरकों की बिक्री दरों में हो रहे परिवर्तन के दृष्टिगत जनपद के समस्त फुटकर उर्वरक विक्रेताओं, सचिव साधन सहकारी समिति, एग्री जक्शन वन स्टाप शाप, आई.एफ.एफ.डी.सी. कृषक सेवा केन्द्र, औद्यानिक उत्पादन एवं विपणन सह.समि.लि. व इफको-ई-बाज़ार को निर्देश दिया है कि विनिर्माता कम्पनी द्वारा उर्वरक की बोरियों पर अंकित दरों/निर्धारित दरों (जो दरें शासन अथवा विनिर्माता कम्पनी द्वारा निर्धारित की गयी है) के अनुसार ही बिक्री सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन मानते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई अमल में लायी जायेगी। खरीफ वर्ष 2019-20 में टाप ड्रेसिंग कार्य हेतु उर्वरक की भारी माॅग को देखते हुए जनपद के कृषकों को समय से गुणवत्तायुक्त उर्वरक की व्यवस्था कराने, उर्वरकों का वितरण शत-प्रतिशत पीओएस मशीन के माध्यम से कराये जाने, उर्वरक बिक्रीके उपरान्त कृषकों को पर्ची/कैशमेमों दिये जाने के सम्बन्ध में श्री पाण्डेय ने निर्देश दिया है कि उर्वरकों की बिक्री पीओएस मशीन के माध्यम से ही की जाये। सभी विक्रेता क्रेता कृषक को पीओएस मशीन से निकलने वाली इनवायस/बिन/कैशमेमों अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे। क्रेता कृषक की पहचान का विवरण कैश रसीद पर अंकित किया जाय। क्रेता कृषक की पहचान आधार कार्ड, राशनकार्ड, जोतबही, ईपिक, बैंक पासबुक अथवा इसी प्रकार के अन्य अभिलेखों के माध्यम से की जाय। जनपद के समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिये गये हैं कि अपने-अपने विक्रय केन्द्रों पर एक पंजिका में किसान का नाम, पिता का नाम, ग्राम का नाम, श्रेणी, कृषित भूमि, उर्वरक का नाम, मात्रा, दर, प्राप्त धनराशि तथा कैश रसीद की संख्या एवं दिनांक का अंकन किया जाय, ताकि आवश्यकतानुसार समय-समय पर सत्यापन किया जा सके। सभी विक्रेता इपने प्रतिष्ठान पर लाइसेन्स,स्टाक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर, कैशमेमो व उर्वरक स्टाक से समबन्धित समस्त अभिलेख अनिवार्य रूप से रखें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि गैर जनपद में किसी भी प्रकार के उर्वरक की बिक्री न की जाये। समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिये गये हैं कि उर्वरक बिक्री केन्द्र पर स्टाक/रेट बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाय एवं उस पर प्रतिदिन ब्राण्डवार स्टाक एवं दरों का अंकर करें, विक्रय प्राधिकार पत्र में अंकित चैहद्दी में ही भण्डारण एवं विक्रय किया जाये, जिस स्थान पर भण्डारण एवं विक्रय किया जाये वहाॅ पर खाने-पीने आदि के सामानों का कतई भण्डारण एवं विक्रय न किया जाय। फुटकर विक्रेता किसी भी समय उपनब्ध उर्वरकों के प्रत्येक किस्म की एक बोरी से अधिक उर्वरक खुली बोरी में बिक्री हेतु नहीं रखेंगे। सभी विक्रेता अधिकृत श्रोत से ही उर्वरकों को प्राप्त करेंगे, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जायेगी। उर्वरक विक्रेताओं को यह भी निर्देश दिया गया है कि मुख्य उर्वरक यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी, एसएसपी आदि के साथ जिंक सल्फेट, सेरस सल्फेट, माइक्रोन्यूट्रीयेन्ट, जैव उर्वरक, लिक्विड उर्वरकों की टैगिंग किसी भी दशा में नहीं करेंगे। प्रत्येक दशा में उर्वरक की बिक्री पीओएस मशीन के माध्यम से निर्धारित मूल्य पर कृषकों को उनके पहचान पत्र/आधार कार्ड, ईपिक के आधार पर जोतबही में अंकित कृषि भूमि की आवश्यकतानुसार ही की जाये।
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