बहराइच 08 अगस्त। मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्ड पीठ लखनऊ तथा मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में में दिये गये आदेशों के अनुपालन में खनिज के परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश में उप खनिज यथा बालू, मौरंग, गिट्टी आदि के परिवहन करने वाले वाहनों का भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पोर्टल एमआईएनआईएनजी डाट यूपी डाट डब्लूओआरके121 डाट काम पर पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था के तहत 01 अक्टूबर 2019 से सम्पूर्ण प्रदेश में पंजीकृत वाहनों पर ही उप खनिजों का परिवहन मान्य होगा। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने बताया कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पोर्टल पर 02 सप्ताह में वाहनों का पंजीयन किया जाना है। पंजीयन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए श्री कुमार ने बताया कि उप खनिज का परिवहन करने वाले सभी इच्छुक वाहन स्वामियों को विभागीय पोर्टल पर जाकर वाहन के पंजीकरण से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों के साथ एक बार अपना पंजीयन करना होगा। पंजीयन के पश्चात प्राप्त (प्रिन्ट) प्रमाण-पत्र के साथ वाहन के पंजीकरण से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों तथा वाहन स्वामी के पहचान पत्र व पते के प्रमाण-पत्र को संलग्न कर खान अधिकारी के कार्यालय में जमा करायेंगे तथा प्रिन्ट की एक प्रति पर प्राप्ति की सूचना खान अधिकारी कार्यालय से प्राप्त करेंगे। जिलाधिकारी श्री कुमार ने एआरटीओ बहराइच व खान निरीक्षक को निर्देश दिया है कि अपने स्तर से जिले के समस्त ट्रांसपोर्टरों को नई व्यवस्था से अवगत कराते हुए 02 सप्ताह के अन्दर वाहनों के पंजीयन की कार्रवाई सुनिश्चित करायें।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






