बहराइच 29 जुलाई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अटल सोलर फोटोवोल्टैइक इरीगेशन पम्प योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 हेतु जनपद के लिए 186 सोलर पम्प स्थापना का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसके अन्तर्गत 02 एचपी व 03 एचपी के सोलर पम्प की स्थापना पर कृषकों को 70 प्रतिशत अनुदान एवं 05 एचपी सोलर पम्प की स्थापना पर 40 प्रतिशत अनुदान देय है। कृषको का चयन ‘पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ-पहले सोलर पम्प पाओ’ के आधार पर किया जायेगा। उप निदेशक कृषि डा. आर.के. सिंह ने बताया कि शासन स्तर से आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष जनपद के विकास खण्डों हेतु लक्ष्य आवंटन कर दिया गया है। विभिन्न क्षमता के सोलर पम्पों की लागत, केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान तथा कृषक अंश की जानकारी देते हुए डा. सिंह ने बताया कि 02े एच.पी.ए.सी. सोलर पम्प के लिए निर्धारित कुल लागत रू. 37,326=00, 03 एच.पी. डी.सी. सोलर पम्प के लिए निर्धारित कुल लागत रू. 56,580=00 के सापेक्ष केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का अनुदान रू. 55,366=00 तथा 05 एच.पी. के लिए निर्धारित कुल लागत रू. 14,6154=00 का बैंक ड्राफ्ट चयनित फर्म के नाम बनवाकर उप कृषि निदेशक बहराइच कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। कृषक के पास 02 एचपी सोलर पम्प हेतु 04 इंच तथा 03 व 05 एचपी सोलर पम्प हेतु 6 इंच की बोरिंग उपलब्ध होना चाहिए तथा कृषक के प्रक्षेत्र पर विद्युत कनेक्शन नही होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए विकास खण्ड स्तर पर राजकीय कृषि बीज भण्डार तथा जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक बहराइच से सम्पर्क किया जा सकता है।
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