Breaking News

आवश्यकता है “बेखौफ खबर” हिन्दी वेब न्यूज़ चैनल को रिपोटर्स और विज्ञापन प्रतिनिधियों की इच्छुक व्यक्ति जुड़ने के लिए सम्पर्क करे –Email : [email protected] , [email protected] whatsapp : 9451304748 * निःशुल्क ज्वाइनिंग शुरू * १- आपको मिलेगा खबरों को तुरंत लाइव करने के लिए user id /password * २- आपकी बेस्ट रिपोर्ट पर मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ३- आपकी रिपोर्ट पर दर्शक हिट्स के अनुसार भी मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ४- आपकी रिपोर्ट पर होगा आपका फोटो और नाम *५- विज्ञापन पर मिलेगा 50 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि *जल्द ही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी हमारी टीम की “स्पेशल रिपोर्ट”

Tuesday, April 29, 2025 11:43:08 PM

वीडियो देखें

‘‘एक जनपद एक उत्पाद’’ योजना के तहत माॅगे गये आवेदन-पत्र 

‘‘एक जनपद एक उत्पाद’’ योजना के तहत माॅगे गये आवेदन-पत्र 

बहराइच 28 जुलाई। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ‘‘एक जनपद एक उत्पाद’’ योजनान्तर्गत वित्त पोषण के लिए सहायता योजना के तहत जनपद बहराइच के लिए चिन्हित ‘‘गेहूॅ के डण्ठल से निर्मित कलाकृति के उत्पाद’’ हेतु उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से 16 अगस्त 2019 तक आवेदन आमंत्रित हैं। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, बहराइच ने बताया कि योजनान्तर्गत रू. 25 लाख तक की परियोजना लागत ईकाईयों को लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू. 6.25 लाख, रू. 25 से 50 लाख तक की परियोजना लागत ईकाईयों को रू. 6.25 लाख अथवा लागत का 20 प्रतिशत, रू. 50 से 150 लाख तक की परियोजना लागत ईकाईयों को रू. 10.00 लाख अथवा लागत का 10 प्रतिशत तथा रू. 150 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत ईकाईयों को रू. 20.00 लाख अथवा लागत का 10 प्रतिशत (जो भी कम हो) मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में प्रदान किया जायेगा। योजनान्तर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा विशेष श्रेणी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजनों को स्वयं के अंशदान के रूप में 05 प्रतिशत जमा करना होगा।

देखिये वीडियो – एक मासूम की दर्द भरी कहानी

आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। आवेदक या इकाई को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा पूर्व में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोज़गार योजना का लाभ प्राप्त न किया गया हो। आवेदक को पात्रता की शर्तें पूर्ण करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को योजनान्तर्गत एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा। विशेष श्रेणी के आवेदनकर्ताओं को सक्षम प्राधिकारियों के स्तर से जारी प्रमाण-पत्रों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। योजना के सम्बन्ध में अन्य जानकारी, आवेदन पत्र के प्रारूप इत्यादि को किसी भी कार्य दिवस में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, बहराइच से प्राप्त किया जा सकता है।

व्हाट्सएप पर शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *