बहराइच 19 जुलाई। अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) राम सुरेश वर्मा ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम 4 के अधीन निर्गत पुनरीक्षित वार्षिक मूल्यांकन सूची को 01 अगस्त 2019 से लागू किया जाना है। जिसके लिए अनन्तिम पुनरीक्षित दर सूची तैयार कर ली गयी है जो जनपद के समस्त उप निबन्धक कार्यालयों में जन सामान्य के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। एडीएम श्री वर्मा ने बताया कि तैयार की गयी अनन्तिम पुनरीक्षित दर सूची उल्लिखित/प्रस्तावित मूल्यों के सम्बन्ध में यदि किसी को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो 23 जुलाई 2019 की सांयकाल 05ः00 बजे तक लिखित रूप में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), सहायक महानिरीक्षक निबन्धन अथवा सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय, बहराइच में प्रस्तुत कर सकते हैं। श्री वर्मा ने बताया कि निर्धारित तिथि 23 जुलाई 2019 के बाद कोई भी आपत्ति/सुझाव स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।
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