बहराइच 18 जुलाई। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा ऋण लाभार्थियों के हित के दृष्टिगत ऋण वसूली के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू की गयी है। यह योजना 31 जुलाई 2019 तक प्रभावी रहेगी। एकमुश्त समाधान योजना के तहत ऋण ग्रहीताओं से देय अवधि तक साधारण ब्याज लेकर देय अवधि के पश्चात मूलधन पर दण्ड एवं चक्रवृद्धि ब्याज को माफ कर दिया जायेगा। इस योजना को लागू किये जाने से ऐसे ऋण ग्रहीताओं को विशेष लाभ होगा जो किन्हीं कारणवश अभी तक अपनी देय किश्तों को समय से जमा नहीं कर सके थे, और उन पर ऋण अवधि के उपरान्त मूलधन पर दण्ड एवं चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर कुल बकाया धनराशि अधिक हो गयी है। यह जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी (वि.) ने बताया कि उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा विगत वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनसूचित जाति के परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए कम ब्याज पर ऋण की सुविधा प्रदान की गयी है। विभाग द्वारा मार्जिन मनी ऋण पर 04 प्रतिशत एवं अनुविनि तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी योजनान्तर्गत 5 से 7 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर ऋण की सुविधा प्रदान की गयी है। इन योजनाओं के अन्तर्गत समयान्तर्गत ऋण अदायगी पर साधारण ब्याज एवं समयावधि के पश्चात अदायगी पर दण्ड-ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज लगाने का प्राविधान है। उन्होंने सभी ऋण ग्रहीताओं से अपील की है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी (वि.) के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर एकमुश्त समाधान योजना के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठाएं।
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