बहराइच 08 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच रोमा गुप्ता ने बताया कि अपराध संख्या 172/1981, धारा 302/34 आईपीसी, थाना गिलौला, जनपद श्रावस्ती के वाद में निरुद्ध दोष सिद्ध बंदी रामकुबेर तिवारी पुत्र माता प्रसाद आयु 68 वर्ष निवासी ग्राम पैड़ी थाना गिलौला जिला बहराइच की मृत्यु 10/11 मार्च, 2019 की रात्रि लगभग 01.00 बजे केजीएमयू लखनऊ में उपचार के दौरान हो गयी है।
सुश्री गुप्ता ने बताया कि मृत्यु के सम्बंध में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा न्यायिक जाॅच की जा रही है। उन्होंने बताया कि रामकुबेर तिवारी की मृत्यु के बाबत यदि किसी व्यक्ति को कोई साक्ष्य अथवा प्रलेख प्रस्तुत करना हो तो वह 20 जुलाई, 2019 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है।
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