बहराइच 28 जून। जिला प्रबन्धक, उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. बहराइच श्रीमती लवी मिश्रा द्वारा जानकारी दी गयी है कि निगम द्वारा संचालित पं दीन दयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना (स्वतः रोजगार योजना) अन्तर्गत शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना एवं लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रोजगार एवं व्यवसाय हेतु बैंक द्वारा ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। श्रीमती मिश्रा ने बताया कि शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजनान्तर्गत लाभार्थी को उसकी निजी भूमि पर दुकान निर्माण के लिए रू 78,000=00 की धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। जबकि धोबी समाज के लिए शासन द्वारा संचालित लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना के तहत रू. 2.16 लाख एवं रू. 01.00 लाख की धनराशि ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। जिसमें रू. 10,000=00 अनुदान एवं शेष धनराशि ब्याज मुक्त है। जिला प्रबन्धक श्रीमती मिश्रा ने पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति के जनपद के स्थायी निवासी जिनकी शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय रू. 56,460=00 एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू. 46,080=00 वार्षिक से अधिक न हो पात्र होंगे। दुकान निर्माण योजना के लिए भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय व जाति प्रमाण-पत्र के साथ 15 जुलाई 2019 तक जिला प्रबन्धक, उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. बहराइच के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
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