बहराइच 24 जून। वरिष्ठ कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति ने जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों से अपेक्षा की है कि शासनादेश दिनांक 14 अगस्त 2008 के प्रस्तर-3 का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए 01 अप्रैल 2005 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों को प्रान आवंटन कराकर एनपीएस कटौती सुनिश्चित करायें। शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार एनपीएस योजना से आच्छादित कर्मचारियों के सेवा में कार्यभार ग्रहण करते ही अगले माह के वेतन से (एनपीएस) की कटौती कराया जाना है। श्री प्रजापति ने बताया कि एनएसडीएल द्वारा अपने पोर्टल पर आनलाइन प्रान पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है। जिसके लिए एनएसडीएल के पोर्टल सीआरएएनएसडीएल डाट काम पर उपलब्ध आनलाइन प्रान जनरेशन माड्यूल (ओपीजीएम) का प्रयोग किया जाना है। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की है कि जिन अधिकारियों द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं कराया गया है, तत्काल आनलाइन प्रान जनरेशन माड्यूल (ओपीजीएम) के अन्तर्गत अपना पंजीकरण कराते हुए नवनियुक्त कर्मचारियों का प्रान आवंटन करा लें। उल्लेखनीय है कि जनपद के 65 आहरण वितरण अधिकारियों में मात्र 28 आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा ही अब तक अपना रजिस्ट्रेशन कराया गया है।
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