बहराइच 19 जून। क्षेत्रीय निदेशक (वरि.) राष्ट्रीय बचत संस्थान, भारत सरकार नई दिल्ली से प्राप्त दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए सहायक निदेशक (बचत) बहराइच उमेश चन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय बचत योजनान्तर्गत रसीद बहियाॅ एवं एस.लास-5 कार्ड की अनुपलब्धता की स्थिति में अभिकर्ता पुराने खातों पर सेवाएं देना जारी रखें एवं रसीद बहियाॅ तथा कार्ड उपलब्ध होने पर ही अभिकर्ता अपनी एजेन्सी के माध्यम से नये खाते खोल सकेगें। सहायक निदेशक (बचत) ने बताया कि बिना कार्ड एवं रसीद बहियों के अभिकर्ताओं द्वारा खोले जाने वाले खाते एजेन्सी के नियमों के अन्तर्गत स्वीकार नही होगें। इस सम्बन्ध में उन्होंने अधीक्षक, डाकघर बहराइच से अपेक्षा की है कि जनपद के समस्त डाकघरों एवं अधिकृत/महिला प्रधान अभिकर्ताओं को तदनुसार अवगत कराने का कष्ट करें।
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