बहराइच 12 जून। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी आर.पी. सिंह ने जानकारी दी है कि मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गयी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु जनपद में मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन के लिए इच्छुक स्वैच्छिक संस्थाएं जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी बहराइच के कार्यालय में अपने अनुदान प्रस्ताव जमा कर सकते हैं। श्री सिंह ने बताया कि निःशक्त व्यक्ति (सामान्य अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 अन्तर्गत पंजीकृत जनपद के स्वैच्छिक संगठन जो मानसिक मंदिता के क्षेत्र में अनुभव तथा उक्त योजना हेतु पात्रता रखते हांे, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उ.प्र. की वेबसाइट यूपीएचडब्लूडी डाट जीओवी डाट इन से योजना से सम्बन्धित दिशा-निर्देश व आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं।
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