बहराइच 30 मई। तहसील महसी अन्तर्गत विकास खण्ड तेजवापुर के ग्राम पंचायत बैरिया में अस्थाई गौ आश्रय स्थल के निर्माण में रूचि न लेने वाले पंचायत सचिव राम कुमार व लेखपाल श्रीमती हेमलता तथा ग्राम प्रधान हरद्वार के विरूद्ध जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सम्बन्धित पंचायत सचिव, लेखपाल को प्रतिकूल प्रविष्टि तथा ग्राम प्रधान के विरूद्ध पंचायती राज अधिनियम की धारा 95 (1)(छः) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि ग्रामवासियों की ओर से जिलाधिकारी के संज्ञान में यह बात आयी थी कि ग्राम बैरिया क्षेत्र में लगभग 70-80 छुट्टा पशु है जो स्वच्छन्द विचरण कर किसानों की फसलों को नुकसान पहुॅचा रहे हैं। छुट्टा पशुओं द्वारा फसलों को नुकसान पहुॅचाये जाने सम्बन्धी शिकायत का जिलाधिकारी श्री कुमार ने अत्यन्त कड़ा संज्ञान लेते हुए तत्काल सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी के साथ-साथ विकास व राजस्व विभाग के ग्राम स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों व ग्राम प्रधान को मौके पर तलब कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हुए पंचायत सचिव, लेखपाल को प्रतिकूल प्रविष्टि तथा ग्राम प्रधान के विरूद्ध पंचायती अधिनियम की धारा 95 (1)(छः) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी सम्बन्धित को सचेत किया कि 03 दिवस के अन्दर अस्थाई गौ आश्रय स्थल के निर्माण कार्य को पूर्ण कर यथा स्थिति से अवगत करायें।
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