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Sunday, February 16, 2025 5:16:49 PM

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बिना लाइसेंस बीज का व्यापार करने वालों के विरूद्ध दर्ज होगी एफआईआर

बिना लाइसेंस बीज का व्यापार करने वालों के विरूद्ध दर्ज होगी एफआईआर

बहराइच 27 मई। जिला कृषि अधिकारी राम शिष्ट ने बताया कि खरीफ वर्ष 2019 हेतु बीज वितरण कार्य शुरू होने से पूर्व ही शासन तथा कृषि विभाग कृषकों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रतिबद्ध है। श्री शिष्ट ने बताया कि इस सम्बन्ध में जिले के समस्त बीज विक्रेताओं को दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं। यदि कोई व्यापारी बिना लाइसेंस प्राप्त किये बीज का व्यापार करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध बीज नियंत्रण आदेश 1983 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोट दर्ज करायी जायेगी। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि रिसर्च बीज की बिक्री किसी भी दशा में वैद्य नहीं मानी जायेगी। यदि रिसर्च बीज की बिक्री की जाती है तो आपूर्तिकर्ता फर्म से उक्त बीज/प्रजाति की बिल एवं विस्तृत विवरण उपलब्ध होने के साथ-साथ कृषि विभाग द्धारा अनुमन्य किये जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध होना आवश्यक होगा, अन्यथा की दशा में बीज विक्रय केन्द्र को सील करते हुए बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जनपद के समस्त बीज विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि शासन के निर्देशानुसार सभी बीज विक्रेता अपने फर्म/दुकान पर डिस्पले बोर्ड, रेट बोर्ड, स्टाक बोर्ड, बिक्री/स्टाक रजिस्टर, कैशमेमो व अन्य वांछित अभिलेख पूर्ण रखेंगे तथा कृषकों को बीज बिक्री की रसीद क्रय के समय ही अवश्य देंगे। सभी बीज विक्रेता उसी फर्म/कम्पनी से स्टाक का क्रय करेंगे जो फर्म/कम्पनी कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश से पंजीकृत/अधिकृत हो तथा उस फर्म का बीज बिक्री प्राधिकार पत्र संख्या बिल में अवश्य अंकित हो, अन्यथा की स्थिति में समस्त बीज निरीक्षण के समय सीज कर दिया जायेगा। जिले के समस्त बीज विक्रेताओं को आधारीय/प्रमाणित (डबल टैग) वाले बीजों का ही विक्रय किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। सभी विक्रेता अपने प्रतिष्ठान के माध्यम से बिक्री किये जाने वाले बीजों का पूर्ण विवरण यथा बीज प्राप्ति श्रोत, बिल/कैशमेमो जिसमें संख्या व दिनांक का पूर्ण विवरण अंकित हो सुरक्षित रखेंगे। सभी बीज विक्रेता स्टाक का भण्डारण बीज प्रधिकार में दर्ज स्थान पर ही करेंगेें, अन्यथा स्टाक का भण्डार अवैध माना जायेगा तथा बीज नियंत्रण आदेश 1983 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। सभी विक्रेता प्रतिमाह 05 तारीख को स्टाक प्राप्ति एवं विक्रय तथा अवशेष की सूचना जिला कृषि अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए बिक्री व स्टाक रजिस्टर का अवलोकन अधोहस्ताक्षरी से करायेगें।

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