बहराइच 26 मई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी चन्द्र मोहन शर्मा ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि ऐसे कोचिंग सेन्टरों/टेªनिंग इंस्ट्यूट जहां आपके बच्चे अध्ययनरत हंै, के प्रबन्धकांे/स्वामियों को अग्निशमन तथा जीव रक्षा प्रणाली व्यवस्थाआंे को स्थापित करने के लिए बाध्य करें। श्री शर्मा ने सभी अभिभावकों से यह भी अपेक्षा की है कि सम्बन्धित कोचिंग सेन्टरांे/टेªनिंग इंस्ट्यूट का पूर्ण पता तथा प्रबन्धक के मोबाइल नम्बर इत्यादि की जानकारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी के सीयूजी मोबाइल नम्बर 9454418387 पर वाट्अप मैसेज के माध्यम से उपलब्ध करा दें। यह जानकारी संस्थाओं को अग्नि से सुरक्षित रखने की दिशा में विभाग के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। श्री शर्मा ने बताया कि बीते दिनों 24 मई 2019 को गुजरात राज्य के सूरत शहर मे स्थित तक्षशिला कोचिंग सेन्टर के चतुर्थ तल पर आग लगने से 20 से अधिक छात्रों/व्यक्तियेां की दुखद मृत्यु हो गयी थी तथा काफी बड़ी संख्या में छात्र/व्यक्ति घायल हुए। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना की प्रारम्भिक जाॅच मंे यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि कोचिंग सेन्टर के संचालकों द्वारा अग्निशमन तथा जीव रक्षा प्रणाली व्यवस्थाआंे की घोर अवहेलना की गयी तथा किसी भी अग्नि काण्ड से निपटने की व्यवस्थाओं को अपने कोचिंग सेन्टर में स्थापित नहीं किया गया। अग्निशमन तथा जीव रक्षा प्रणाली को स्थापित करने में बरती गयी लापरवाही का दुष्परिणाम यह हुआ कि अग्निकाण्ड के समय बिल्डिंग मंे उपस्थित छात्र तथा अध्यापक आदि बिल्डिंग के चतुर्थ तल से पलायन करने मंे असफल रहे तथा बढ़ते हुए अग्नि ताप एवं धुएं द्वारा उत्पन्न असहनीय पीड़ा के दृष्टिगत कुछ व्यक्तियों की मृत्यु दम घुट जाने के कारण हो गयी तथा कुछ व्यक्ति जो कि खिड़कियों के माध्यम से पलायन का प्रयास कर रहे थे, की मृत्यु ऊॅचाई से गिरने के कारण हो गयी। श्री शर्मा ने बताया कि इस दुखद काण्ड में हुई जन क्षति को रोका जा सकता था अगर कोचिंग सेन्टर में अग्निशामक यंत्र, अग्नि संसूचक यंत्र तथा पलायन मार्ग मानकों के अनुक्रम व्यवस्थित किये गये होते। मुख्य अग्निशमन अधिकारी बहराइच श्री शर्मा ने जनपद में संचालित सभी कोचिंग सेन्टरों/टेªनिंग इंस्ट्यूट के संचालकों/प्रबन्धकों को निर्देशित किया है कि समस्त प्रकार के कोचिंग सेन्टरों/टेªनिंग इंस्ट्यूट आदि में नेशनल बिल्ंिडग कोड-2016 के मानकों का अनुपालन कराएं जिसके अन्तर्गत कोचिंग सेन्टरो/टेªनिंग इंस्ट्यूट तक अग्निशमन वाहनों का आसानी से पहॅुचने के लिए उचित पहुॅच मार्ग, पर्याप्त संख्या तथा उचित चैड़ाई के निकास मार्गों की व्यवस्था, संचालित होने वाले भवनों की ढांचागत संरचनायें एन.बी.सी. या अन्य प्रचलित मानकों के अनुक्रम में होनी चाहिए साथ ही सम्बन्धित भवनों में अग्निशमन की व्यवस्थायें जैसे कि अग्नि संसूचक यंत्र, अग्निशामक यंत्र, होजरील, टेरिस टैंक, पम्प, एक्जिट साईनेज तथा पी.ए. सिस्टम आदि की व्यवस्थायें पूर्ण दशा में होना अनिवार्य है। श्री शर्मा ने जनपद मे संचालित सभी कोचिंग सेन्टरांे/टेªनिंग इंस्ट्यूट के संचालकांे/प्रबन्धकों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने संस्थानों में अग्निशमन तथा जीव रक्षा प्रणाली व्यवस्थाआंे को मानकों के अनुक्रम में 07 दिवस के भीतर पूर्ण करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी बहराइच के कार्यालय को सूचना देना सुनिश्चित करें ताकि उनके संस्थानांे का अग्निशमन तथा जीव रक्षा प्रणाली के दृष्टिगत निरीक्षण कराया जा सके।
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